सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   The Divisional Commissioner stayed the order suspending the Sarpanch of Parata

Fatehabad News: पारता की सरपंच को निलंबित करने के आदेश पर मंडल आयुक्त ने लगाई रोक

संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 20 Mar 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
The Divisional Commissioner stayed the order suspending the Sarpanch of Parata
महिला सरपंच मनप्रीत कौर
विज्ञापन
टोहाना। गांव पारता की महिला सरपंच मनप्रीत कौर के निलंबन पर हिसार मंडल आयुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने सुनवाई के बाद 15 अप्रैल तक रोक लगा दी है। इस दौरान सरपंच का चार्ज मनप्रीत कौर के पास ही रहेगा। खंड पंचायत एवं विकास कार्यालय से पटवारी उमेद बूरा ने भी आदेशों की पुष्टि की है।
Trending Videos


अधिवक्ता सुनील ने कहा कि उपायुक्त फतेहाबाद के 13 मार्च के आदेश के तहत सरपंच मनप्रीत कौर को निलंबित किया गया था। निलंबन का मुख्य कारण गांव पारता में गली एवं तालाब की भूमि पर कब्जा होना बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा एसडीएम न्यायालय में कब्जा छुड़वाने की कार्रवाई के लिए 16 मई 2025 को याचिका दाखिल की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर 5 मार्च 2026 को आदेश भी जारी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हिसार मंडल आयुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने उपायुक्त फतेहाबाद द्वारा गांव पारता की महिला सरपंच मनप्रीत कौर के निलंबन पर आगामी तिथि तक स्थगित किया जाता है तथा नोटिस जारी किया गया कि मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल निश्चित की जाती है।

सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार ने बताया कि जिला उपायुक्त डॉ. विवेक भारती ने उनकी पत्नी मनप्रीत कौर को सरपंच पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद वह अपने अधिवक्ता वीरेन नेहरा के माध्यम से कमिश्नर हिसार के पास पहुंचे और उक्त मामले की जानकारी दी। इस पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर हिसार रवि प्रकाश गुप्ता ने उपायुक्त फतेहाबाद के निर्णय पर स्टे लगा लिया है और सरपंच का चार्ज आगामी आदेशों तक अब उनकी पत्नी के पास रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed