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Hisar News: हांसी के कारोबारी रविंद्र सैनी हत्याकांड में आरोपी सचिन उर्फ मंगतू की जमानत खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2026 12:58 AM IST
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Bail of Sachin alias Mangtu, accused in Hansi businessman Ravindra Saini murder case, rejected
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हिसार। हांसी के चर्चित कारोबारी और जजपा नेता रविंद्र सैनी हत्याकांड में आरोपी सचिन उर्फ मंगतू की जमानत याचिका को सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपी ने 27 मार्च को जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दिया।
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हत्याकांड की जांच कर रही हांसी सिटी थाना पुलिस के अनुसार, यह वारदात 10 जुलाई 2024 की शाम को हुई थी। उस समय रविंद्र सैनी के गनमैन पुलिसकर्मी जगदीश ने अपनी शिकायत में बताया कि वह और रविंद्र सैनी उनकी मोटरसाइकिल एजेंसी के ऑफिस में बैठे थे। इसी दौरान रविंद्र सैनी के मोबाइल पर एक कॉल आई, और वह बात करते हुए बाहर चले गए।
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कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आई। जब गनमैन बाहर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रविंद्र सैनी पास के खाली प्लॉट में मुंह के बल गिरे हुए थे और उनके सिर और कमर में गोलियां लगी थीं। मौके पर तीन युवक भागते हुए दिखाई दिए, जो आगे खड़े एक अन्य साथी की मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए।

घायल रविंद्र सैनी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 11 जुलाई 2024 को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया और बाद में आरोपी सचिन उर्फ मंगतू को गिरफ्तार किया।
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