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Hisar News: कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी करमबीर को भगोड़ा घोषित किया
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हिसार। सीजेएम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी करमबीर को भगोड़ा घोषित कर दिया है। वहीं, सह-आरोपी संदीप ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। यह मामला थाना एचटीएम से संबंधित है, जिसकी सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सचिन सिंगल की कोर्ट में चल रही है।
एचटीएम थाना के जांच अधिकारी संदीप बेनीवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी करमबीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मंगलवार को केस नंबर सीआईएस संख्या सीएचआई-861/2021 स्टेट बनाम संदीप आदि की सुनवाई के दौरान आरोपी करमबीर कोर्ट में पेश नहीं हुआ। सुबह से कई बार केस पुकारा गया लेकिन आरोपी हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने इसे न्याय प्रक्रिया से भागने के रूप में माना।
सरकारी वकील ने बताया कि तामिली अधिकारी ईएसआई विजय सिंह ने 25 अगस्त 2025 को कोर्ट में बयान दिया था कि आरोपी की तलाश करने के बाद उसके घर के मुख्य स्थान पर और कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर उद्घोषणा की प्रति चस्पा की गई थी। इसके बाद उद्घोषणा को सार्वजनिक रूप से पढ़कर भी सुनाया गया। कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन नियमानुसार किया गया था। उद्घोषणा जारी हुए 30 दिन से अधिक समय बीत चुका था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी करमबीर को भगोड़ा घोषित कर दिया।
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एचटीएम थाना के जांच अधिकारी संदीप बेनीवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी करमबीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मंगलवार को केस नंबर सीआईएस संख्या सीएचआई-861/2021 स्टेट बनाम संदीप आदि की सुनवाई के दौरान आरोपी करमबीर कोर्ट में पेश नहीं हुआ। सुबह से कई बार केस पुकारा गया लेकिन आरोपी हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने इसे न्याय प्रक्रिया से भागने के रूप में माना।
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सरकारी वकील ने बताया कि तामिली अधिकारी ईएसआई विजय सिंह ने 25 अगस्त 2025 को कोर्ट में बयान दिया था कि आरोपी की तलाश करने के बाद उसके घर के मुख्य स्थान पर और कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर उद्घोषणा की प्रति चस्पा की गई थी। इसके बाद उद्घोषणा को सार्वजनिक रूप से पढ़कर भी सुनाया गया। कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन नियमानुसार किया गया था। उद्घोषणा जारी हुए 30 दिन से अधिक समय बीत चुका था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी करमबीर को भगोड़ा घोषित कर दिया।
