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Hisar News: जिलास्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा फहराएंगे तिरंगा
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हिसार। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह सोमवार को गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में मनाया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। समारोह को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा सोमवार सुबह 9:30 बजे शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों का श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वह गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में जाएंगे, जहां जिलास्तरीय समारोह का आयोजन होगा। यहां वह 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस दौरान वह परेड की सलामी लेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी करेंगे।
जिलाधीश महेंद्र पाल ने जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दृष्टिगत सभी कार्यक्रम स्थलों पर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की है। इसके तहत वीवीआईपी मार्ग के सभी कार्यक्रमों स्थलों व आसपास के क्षेत्र में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय सशस्त्र, किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुले पेट्रोल-डीजल की बोतल या केन में रखने और वीवीआईपी, वीआईपी के सभी कार्यक्रम स्थलों व उसके आसपास 75 मीटर के दायरे में सड़क के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा करने को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य प्रावधानों के तहत दंड का भागी होगा।
जिलाधीश महेंद्र पाल ने जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दृष्टिगत सभी कार्यक्रम स्थलों पर कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की है। इसके तहत वीवीआईपी मार्ग के सभी कार्यक्रमों स्थलों व आसपास के क्षेत्र में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर के दायरे में लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय सशस्त्र, किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुले पेट्रोल-डीजल की बोतल या केन में रखने और वीवीआईपी, वीआईपी के सभी कार्यक्रम स्थलों व उसके आसपास 75 मीटर के दायरे में सड़क के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा करने को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य प्रावधानों के तहत दंड का भागी होगा।
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