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Hisar News: बेटी के दुष्कर्म के आरोप में पिता बरी, कोर्ट ने दिए दिए सबूतों के अभाव में फैसला

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Mar 2026 10:19 PM IST
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Father acquitted in daughter's rape case, court gave decision due to lack of evidence
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हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने सोमवार को बेटी के साथ दुष्कर्म के गंभीर आरोपों में आरोपी पिता को बरी कर दिया। महिला थाना पुलिस ने 5 जुलाई 2019 को पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म और छह धाराओं के तहत पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज किया था।
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आरोपी के वकील ने बताया कि अदालत ने सबूतों के अभाव में यह फैसला सुनाया। जिले के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह आठवीं कक्षा की छात्रा है। उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं।
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आरोप था कि मां काम पर जाने के बाद पिता घर पर अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता ने बताया कि 22 मई 2019 को मां काम पर व भाई-बहन में स्कूल गए हुए थे। अंगूठे में चोट के कारण वह घर पर थी। दोपहर पिता लौटे और दुष्कर्म किया। इसके बाद वह नाना के घर गई जहां नाना को सारी बात बताई और थाने पहुंची। जांच में आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने सभी आरोपों से आरोपी को बरी कर दिया।
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