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Hisar: देशद्रोह के आरोपी रामपाल को कोर्ट ने दी राहत, अब वीसी से होगी पेशी; क्या बोले वकील?

संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 14 May 2026 09:43 PM IST
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सार

बहुचर्चित देशद्रोह मामले में अदालत में पेशी को लेकर आरोपी रामपाल को बड़ी राहत दी है। अब मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। कोर्ट ने रामपाल के वकील की याचिका को मंजूरी दे दी है। 

Sedition accused Rampal will now appear before the VC.
बाबा रामपाल - फोटो : संवाद
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विस्तार

बरवाला स्थित सतलोक आश्रम प्रकरण से जुड़े बहुचर्चित देशद्रोह मामले में अदालत ने रामपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की अनुमति दे दी है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जास्मिन शर्मा की अदालत ने यह अंतरिम राहत रामपाल के अधिवक्ता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद दी। यह आदेश फिलहाल याचिका पर अंतिम सुनवाई तक प्रभावी रहेगा।

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कोर्ट में वकील ने दी ये दलील
रामपाल की ओर से अधिवक्ता महेंद्र सिंह नैन ने अदालत में कहा कि हर पेशी के दौरान उन्हें भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत लाना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। साथ ही पेशी के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका भी बनी रहती है। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि रामपाल जमानत पर है और लगातार ट्रायल में सहयोग कर रहा है, इसलिए उसे वीसी के माध्यम से पेश होने की छूट दी जानी चाहिए।

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16 मई को होगी सुनवाई
इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन पुलिस ने जल्द सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को अदालत में आवेदन दायर किया। पुलिस ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराने की मांग का समर्थन किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रामपाल को अंतरिम राहत प्रदान कर दी।

बता दें कि साल 2014 में बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में पुलिस कार्रवाई के दौरान हिंसक टकराव हुआ था। पुलिस रामपाल की गिरफ्तारी के लिए आश्रम पहुंची थी, जहां समर्थकों और पुलिस के बीच संघर्ष हो गया। इस दौरान कई लोगों की मौत हुई थी और अनेक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घटना के बाद रामपाल और उनके समर्थकों पर देशद्रोह, हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रामपाल को नियमित जमानत दी थी। वहीं, हत्या के मामलों में सुनाई गई उम्रकैद की सजा पर भी हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है।

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