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Jhajjar-Bahadurgarh News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 18869 मामलों का हुआ आपसी सहमति से निपटारा
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14jjrp18- राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान केसों की सुनवाई करते न्यायाधीश। स्रोत-प्राधिकरण
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झज्जर। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को कुल 23368 मामले रखे गए जिनमें से 18869 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। झज्जर व बहादुरगढ़ की सभी राजस्व व न्यायिक अदालतों ने भाग लिया। पीएलए व पीयूएस कोर्ट में भी लोक अदालत का लगी जिसमें 7 लंबित मामलों का निपटारा किया गया।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन फिजिकल मोड में किया गया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक शाखा की तरफ से लंबित चालान मामलों में से 7953 मामलों का समाधान किया गया। वहीं राजस्व अधिकारियों द्वारा 8622 मामलों का निपटारा किया गया।
इन मामलों में कुल 2 करोड़ 68 लाख 80 हजार 734 रुपये की राशि से संबंधित समझौते किए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव के मार्गदर्शन में यह लोक अदालत आयोजित की गई।
लोक अदालत के दौरान प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट प्रवीण कुमार लाल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मीनू, अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) विनीत कुमार और अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सुमन की अदालतों में भी मामलों का समाधान किया गया।
कागजात दिखाने पर 22 हजार की बजाय 11 हजार भरा जुर्माना
रामपुर गांव निवासी मुन्नवर अली की बाइक का 22 हजार रुपये का चालान पुलिस ने काटा था। उनके पास न तो प्रदूषण सर्टिफिकेट था। बाइक भी बिना नंबर प्लेट के थी और बिना हेलमेट और बिना आरसी के थे। इस पर 22 हजार का चालान हुआ था। लोक अदालत में सुनवाई के दौरान कागजात पेश किए गए जिन पर उनका चालान 11 हजार रुपये का कर दिया गया।
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सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन फिजिकल मोड में किया गया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक शाखा की तरफ से लंबित चालान मामलों में से 7953 मामलों का समाधान किया गया। वहीं राजस्व अधिकारियों द्वारा 8622 मामलों का निपटारा किया गया।
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इन मामलों में कुल 2 करोड़ 68 लाख 80 हजार 734 रुपये की राशि से संबंधित समझौते किए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव के मार्गदर्शन में यह लोक अदालत आयोजित की गई।
लोक अदालत के दौरान प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट प्रवीण कुमार लाल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मीनू, अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) विनीत कुमार और अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सुमन की अदालतों में भी मामलों का समाधान किया गया।
कागजात दिखाने पर 22 हजार की बजाय 11 हजार भरा जुर्माना
रामपुर गांव निवासी मुन्नवर अली की बाइक का 22 हजार रुपये का चालान पुलिस ने काटा था। उनके पास न तो प्रदूषण सर्टिफिकेट था। बाइक भी बिना नंबर प्लेट के थी और बिना हेलमेट और बिना आरसी के थे। इस पर 22 हजार का चालान हुआ था। लोक अदालत में सुनवाई के दौरान कागजात पेश किए गए जिन पर उनका चालान 11 हजार रुपये का कर दिया गया।