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Jhajjar-Bahadurgarh News: नशा तस्कर को चार साल की कैद, 25 हजार रुपये लगाया जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Mar 2026 02:40 AM IST
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Drug smuggler sentenced to four years' imprisonment and fined Rs 25,000
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झज्जर। नशा तस्करी के दोषी रामचंद्र निवासी गांव सासरौली को चार साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक साल कैद अतिरिक्त काटनी होगी। साल्हावास पुलिस ने 16 सितंबर 2020 को 500 ग्राम चरस के साथ दोषी को गिरफ्तार किया था।
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एडिशनल सेशन जज सुखप्रीत सिंह की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत में चले अभियोग के अनुसार साल्हावास पुलिस झामरी में मौजूद थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामचंद्र चरस की तस्करी करता है। वह नशे की खेप के साथ गांव सासरौली की तरफ से गांव झामरी की तरफ आएगा।
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सूचना पाकर पुलिस ने झामरी से सासरौली रोड पर रेलवे लाइन अंडरपास के पास नाकाबंदी की। जब रामचंद्र बाइक पर आया तो उसे पकड़ लिया। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर बैग से 500 ग्राम चरस मिला। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
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