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Jhajjar-Bahadurgarh News: प्रदूषण स्तर बढ़ने पर जिले में ग्रेप-3 की पाबंदियां जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Wed, 19 Nov 2025 02:39 AM IST
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18jjrp03- शहर के आंबेडकर चौक पर पानी का छिड़काव करती गाड़ी। स्रोत-प्रचार विभाग
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झज्जर। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तीसरे चरण की पाबंदियां जारी हैं। यह कदम प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से उठाया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ग्रैप नियमों की सख्ती से पालना करना बेहद जरूरी है।
डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से झज्जर सहित एनसीआर क्षेत्र में लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) थ्री के तहत संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त पाबंदियां और नागरिकों से सहयोग की अपील
डीसी ने बताया कि ग्रैप के तीसरे चरण के तहत सड़कों की मशीनों और वैक्यूम आधारित सफाई, रोजाना पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण सामग्री का प्रयोग करने के साथ-साथ एकत्रित धूल को निर्धारित स्थलों पर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों में केवल गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियाें की अनुमति दी है जबकि स्टोन क्रशर और माइनिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के संचालन पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली में रोक लगाई है।
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डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से झज्जर सहित एनसीआर क्षेत्र में लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) थ्री के तहत संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
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प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त पाबंदियां और नागरिकों से सहयोग की अपील
डीसी ने बताया कि ग्रैप के तीसरे चरण के तहत सड़कों की मशीनों और वैक्यूम आधारित सफाई, रोजाना पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण सामग्री का प्रयोग करने के साथ-साथ एकत्रित धूल को निर्धारित स्थलों पर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों में केवल गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियाें की अनुमति दी है जबकि स्टोन क्रशर और माइनिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के संचालन पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली में रोक लगाई है।