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हरित परिवहन के लिए वाहन स्वामियों की भागीदारी महत्वपूर्ण : एडीटीओ
Wed, 01 Jul 2026 08:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Wed, 01 Jul 2026 08:55 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहादुरगढ़। स्थानीय आईडीटीआर सेंटर में बुधवार को परिवहन विभाग के तत्वावधान में ‘नया सफर योजना’ और ‘परिवर्तन स्कीम’ को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एडीटीओ राजेश मलिक ने ट्रक, बस मालिकों और वाहन चालकों को योजना के प्रावधानों, पात्रता और लाभों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ और हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने में सभी वाहन स्वामियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यह योजना केवल एनसीआर क्षेत्र के लिए लागू है और इसका लाभ पाने के लिए पुराना और नया वाहन दोनों का एनसीआर में पंजीकरण अनिवार्य है।
राजेश मलिक ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। बीएस-1, बीएस-2 या बीएस-3 वाहनों को स्क्रैप कर नया बीएस-6 या ईवी खरीदने पर 10 वर्षों तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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वहीं बीएस-4 वाहन को स्क्रैप कर या एनसीआर से बाहर बेचकर नया वाहन लेने पर भी यह लाभ लागू रहेगा। यातायात निरीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ईंधन कूपन के रूप में 1,200 से 4,800 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पुरानी बस या ट्रक को स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर 64 हजार से 2 लाख 56 हजार रुपये तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
कार्यक्रम में आईडीटीआर बहादुरगढ़ के प्रबंधक सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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बहादुरगढ़। स्थानीय आईडीटीआर सेंटर में बुधवार को परिवहन विभाग के तत्वावधान में ‘नया सफर योजना’ और ‘परिवर्तन स्कीम’ को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एडीटीओ राजेश मलिक ने ट्रक, बस मालिकों और वाहन चालकों को योजना के प्रावधानों, पात्रता और लाभों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ और हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने में सभी वाहन स्वामियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यह योजना केवल एनसीआर क्षेत्र के लिए लागू है और इसका लाभ पाने के लिए पुराना और नया वाहन दोनों का एनसीआर में पंजीकरण अनिवार्य है।
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राजेश मलिक ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर बीएस-6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। बीएस-1, बीएस-2 या बीएस-3 वाहनों को स्क्रैप कर नया बीएस-6 या ईवी खरीदने पर 10 वर्षों तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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वहीं बीएस-4 वाहन को स्क्रैप कर या एनसीआर से बाहर बेचकर नया वाहन लेने पर भी यह लाभ लागू रहेगा। यातायात निरीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ईंधन कूपन के रूप में 1,200 से 4,800 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पुरानी बस या ट्रक को स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर 64 हजार से 2 लाख 56 हजार रुपये तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
कार्यक्रम में आईडीटीआर बहादुरगढ़ के प्रबंधक सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।