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Jhajjar-Bahadurgarh News: सड़क-नालों में कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना, एनजीटी की सख्ती

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Mar 2026 02:37 AM IST
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Throwing garbage in roads and drains will attract fines, NGT takes strict action
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बहादुरगढ़। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर राज्य में अनधिकृत स्थानों पर ठोस कचरा डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति घर, दुकान या संस्थान से निकलने वाले कचरे को सड़कों, नालों, जल स्रोतों पर नहीं फेंक सकता और न ही उसे जला सकता है।
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सभी कचरा उत्पादकों को जैविक, अजैविक और घरेलू खतरनाक कचरे को अलग-अलग करके निर्धारित डिब्बों में रखना होगा और अधिकृत कचरा संग्राहकों को सौंपना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 26 जुलाई 2024 के आदेश के बाद इस नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
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नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार कचरा फेंकने वाले पर 5 हजार रुपये का पर्यावरण जुर्माना किया जाएगा। दोबारा उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं बड़े पैमाने पर कचरा फेंकने वालों पर पहली बार 25 हजार और दोबारा 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वर्जन
पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से लागू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत सड़कों और नालों में कूड़ा फेंकने पर पाबंदी लगाई गई है। न ही कूड़े को जलाया जा सकेगा। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी लगेगा।

-अमित कुमार, एसडीओ, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।
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