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Jind News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Sun, 08 Mar 2026 04:58 AM IST
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20 years rigorous imprisonment for raping a minor
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जींद। एडीजे शिफा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 1.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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सदर थाना क्षेत्र के तहत गांव की एक महिला ने 15 मार्च 20225 को पुलिस को बताया कि गांव के ही साहिल ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। सदर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर साहिल के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए साहिल को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस प्रवक्ता राजेश ने कहा कि जांच में महिला थाना जींद ने तत्परता से जांच कर साक्ष्य संकलित किए थे और अदालत में प्रस्तुत किए। दोष सिद्ध होने पर दोषी को सख्त दंड मिला है।
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