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Jind News: नाम जुड़वाने, हटवाने के लिए 30 अगस्त तक करें आवेदन
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जींद। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन 31 जुलाई को किया जा चुका है। प्रारंभिक सूची में नाम की जांच तथा दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है।
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैशाली शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना और परिवार के पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांच लें।
पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं होने पर आवश्यक दस्तावेज और घोषणा-पत्र के साथ प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में संशोधन के लिए प्रपत्र-8 के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र जमा किया जा सकता है।
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किसी अपात्र, मृत, स्थानांतरित या किसी अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
दावे और आपत्तियां संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराई जा सकती हैं। इसके अलावा, निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैशाली शर्मा ने स्पष्ट किया कि सुनवाई का नोटिस मिलना मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का अंतिम निर्णय नहीं है। यह केवल सत्यापन और सुनवाई प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके तहत संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाता है। संवाद
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डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैशाली शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना और परिवार के पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांच लें।
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पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं होने पर आवश्यक दस्तावेज और घोषणा-पत्र के साथ प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं नाम, पता, आयु, फोटो या अन्य विवरण में संशोधन के लिए प्रपत्र-8 के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र जमा किया जा सकता है।
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किसी अपात्र, मृत, स्थानांतरित या किसी अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
दावे और आपत्तियां संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराई जा सकती हैं। इसके अलावा, निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. वैशाली शर्मा ने स्पष्ट किया कि सुनवाई का नोटिस मिलना मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का अंतिम निर्णय नहीं है। यह केवल सत्यापन और सुनवाई प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके तहत संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाता है। संवाद