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'मेटा' के खिलाफ जींद SP कार्यालय में शिकायत: एफआईआर दर्ज करने की मांग, इंस्टाग्राम-फेसबुक पर लगाए गंभीर आरोप

Fri, 07 Aug 2026 12:56 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Fri, 07 Aug 2026 12:56 PM IST
सार

सुनील जागलान ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस से डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की मांग की।

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Complaint filed against 'Meta' at Jind SP office: Demand for FIR registration
शिकायतकर्ता सुनील जागलान - फोटो : संवाद

विस्तार

हरियाणा के बाल एवं महिला अधिकार कार्यकर्ता तथा सेल्फी विद डॉटर अभियान एवं फाउंडेशन के संस्थापक सुनील जागलान ने मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. के खिलाफ जींद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में औपचारिक शिकायत दी है। शिकायत में उन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेटा से जुड़े प्लेटफॉर्म पर बच्चों की यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) से संबंधित कथित गतिविधियों का हवाला देते हुए भारतीय कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की है।

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जागलान ने शिकायत में कहा है कि हाल के महीनों में मेटा के प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सामने आई बीबीसी की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में इंस्टाग्राम पर ऐसे भुगतान वाले विज्ञापन प्रसारित होने की बात सामने आई, जिनमें बाल यौन शोषण सामग्री की ओर संकेत करने वाले शब्द और लिंक शामिल थे। आरोप है कि इन विज्ञापनों के माध्यम से यूजर्स को टेलीग्राम जैसे बाहरी प्लेटफॉर्म की ओर ले जाया जाता था।
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एनएचआरसी के निर्देशों का भी दिया हवाला
शिकायत में जागलान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ओर से इस मामले में लिए गए संज्ञान का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार आयोग ने बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और नई दिल्ली समेत कई राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को मेटा प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने पर विचार करने और जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने साइबर क्राइम इकाइयों और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों को संबंधित डिजिटल साक्ष्यों और यूआरएल की जांच करने तथा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।
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कहा- सार्वजनिक हित में दर्ज कराई शिकायत
सुनील जागलान ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस से डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने, मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने स्वयं किसी अवैध सामग्री तक पहुंच नहीं बनाई है और शिकायत सार्वजनिक रिपोर्टों में सामने आई जानकारी के आधार पर सार्वजनिक हित में दी गई है। जागलान ने कहा कि डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने हरियाणा पुलिस, राज्य सरकार और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों से मामले में प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

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