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Jind News: अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत की मंजूर

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 29 Apr 2026 11:36 PM IST
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Court grants bail to rape accused
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जींद। एडिशनल सेशन जज अर्चना यादव की अदालत ने नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी साबिर की जमानत मंजूर कर दी है। पीड़िता ने अदालत में कहा कि उसे आरोपी को जमानत में देने में कोई एतराज नहीं है।
10 अक्तूबर 2025 को शहर नरवाना की एक युवती ने एफआईआर में बताया था कि उसकी शादी 21 फरवरी 2025 को उचाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। वह आरोपी साबिर को 2-3 सालों से जानती है। शादी से पहले वह नरवाना के एक शिक्षण संस्थान में एमए की पढ़ाई करने जाती थी तो आरोपी साबिर उसका पीछा करता था।
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दो साल पहले आरोपी उसका पीछा करते हुए उसके कॉलेज तक पहुंच गया और उससे साथ में चाय पीने के लिए कहा। उसने शर्त रखी कि यदि वह उसके साथ चाय पी लेगी तो वह भविष्य में उसका पीछा नहीं करेगा।
फिर वह दोनों शहर के ताज होटल चले गए। वहां साबिर ने चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया और उसने वह चाय पिला दी। फिर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो साबिर उसे उसके घर छोड़ गया। शादी के दो महीने बाद उसके पास साबिर के नाम से एक कॉल आई।
उसने बताया कि उसके मोबाइल में उसकी अश्लील फोटो और वीडियो हैं। धमकी दी कि यदि बात नहीं की तो वह फोटो-वीडियो वायरल कर देगा। मना करने पर आरोपी ने उसके मोबाइल पर अश्लील फोटो और वीडियो भेज दिए।
फिर वह दो अक्तूबर को युवती नरवाना स्थित अपने घर आ गई। इसी दौरान साबिर उससे मिलने उसके घर के पास आ गया। डर के कारण उसने यह बात अपने भाई को बता दी। फिर उसके भाई ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर सौंप दिया।
तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था। अब शिकायतकर्ता ने अदालत में बताया कि आरोपी को जमानत देने में उसे एतराज नहीं है। इसलिए अदालत अपना फैसला सुनाए।
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