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व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 17 Sep 2021 11:53 PM IST
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Man sentenced to life imprisonment for shooting dead
ऐंचरा खुर्द गांव में साढ़े आठ वर्ष पहले रंजिश में गोली मारकर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में ऐंचरा खुर्द संदीप उर्फ सोहना को सेशन जज अराधना साहनी की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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9 जनवरी 2013 को ईश्वर ने सफीदों थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव का रहने वाला संदीप उर्फ सोहना उसके परिवार से रंजिश रखता था। इसी के चलते संदीप ने उस पर व उसके भाई विक्रम पर गोलियां चलाई थीं, जिसमें उसके भाई विक्रम की गोली लगने के कारण मौत हो गई। सफीदों पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामले की अदालत में पैरवी चल रही थी। इसमें मौका वारदात पर मौजूद गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और हत्या में प्रयोग किया गया हथियार बरामद कर हत्या के सभी सबूत अदालत में पेश किए, जिनके आधार पर सेशन जज आराधना साहनी की अदालत ने संदीप को दोषी करार देतेे हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये की सजा सुनाई गई।
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