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सामूहिक निजी दुर्घटना योजना का लाभ उठाएं व्यापारी : डीसी

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Mar 2026 11:18 PM IST
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Traders should take advantage of Group Personal Accident Scheme: DC
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रेवाड़ी। व्यापारियों के हित में मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना के तहत व्यापारी के जानमाल के नुकसान एवं स्थायी निशक्त होने पर सरकार द्वारा पांच लाख रुपये बीमा तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना के लिए मात्र 50 रुपए में पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
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मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक की हानि होने पर राज्य के पंजीकृत व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए करदाता के वार्षिक टर्नओवर के अनुसार 5 लाख रुपए से 20 लाख तक बीमा कवरेज सहायता प्रदान की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 1500 रुपए वार्षिक पंजीकरण शुल्क से 50 लाख से एक करोड़ रुपये टर्नओवर श्रेणी में 15 लाख रुपए तथा 2500 रुपये वार्षिक पंजीकरण शुल्क से एक करोड़ से डेढ़ करोड़ टर्नओवर श्रेणी में 20 लाख रुपए तक बीमा सहायता राशि प्रदान की जाती है।
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