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Jind News: बिना कागजात के चल रहीं दो स्कूल बसें इंपाउंड
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22जेएनडी10: जुलाना बस स्टैंड पर इंपाउंड करके खड़ी की दोनों स्कूल बस। स्रोत : विभाग
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संवाद न्यूज एजेंसी
जुलाना। निजी स्कूल बसों की सुरक्षा व वैधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही दो निजी स्कूल बसों को इंपाउंड किया गया। यह बस एसवीएम पब्लिक स्कूल व सरस्वती विद्या मंदिर रोहतक की हैं।
ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर सन्नी ने बताया कि विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी स्कूलों की बसें बिना निर्धारित नियमों के सड़कों पर दौड़ रही हैं। शिकायतों के आधार पर विभागीय टीम ने पौली गांव के पास चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान रोकी गई दोनों बसों के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट और बीमा जैसे अनिवार्य दस्तावेज नहीं पाए गए।
उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि बसों में सीसीटीवी कैमरे और प्राथमिक उपचार बॉक्स भी उपलब्ध नहीं थे जबकि ये सभी स्कूल बसों के लिए अनिवार्य सुरक्षा मानक हैं। इतना ही नहीं, दोनों बसों में महिला हेल्पर की व्यवस्था भी नहीं थी जबकि नियमों के अनुसार बच्चों की सुरक्षा और देखरेख के लिए लेडी हेल्पर का होना जरूरी है।
ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बच्चों की जान के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने निजी स्कूल संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपने वाहनों के सभी कागजात पूर्ण रखें और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल बसों की जांच का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।
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जुलाना। निजी स्कूल बसों की सुरक्षा व वैधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही दो निजी स्कूल बसों को इंपाउंड किया गया। यह बस एसवीएम पब्लिक स्कूल व सरस्वती विद्या मंदिर रोहतक की हैं।
ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर सन्नी ने बताया कि विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी स्कूलों की बसें बिना निर्धारित नियमों के सड़कों पर दौड़ रही हैं। शिकायतों के आधार पर विभागीय टीम ने पौली गांव के पास चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान रोकी गई दोनों बसों के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट और बीमा जैसे अनिवार्य दस्तावेज नहीं पाए गए।
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उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि बसों में सीसीटीवी कैमरे और प्राथमिक उपचार बॉक्स भी उपलब्ध नहीं थे जबकि ये सभी स्कूल बसों के लिए अनिवार्य सुरक्षा मानक हैं। इतना ही नहीं, दोनों बसों में महिला हेल्पर की व्यवस्था भी नहीं थी जबकि नियमों के अनुसार बच्चों की सुरक्षा और देखरेख के लिए लेडी हेल्पर का होना जरूरी है।
ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बच्चों की जान के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने निजी स्कूल संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपने वाहनों के सभी कागजात पूर्ण रखें और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल बसों की जांच का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।