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Kaithal News: हत्या के प्रयास और लूट के 3 दोषियों को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Sun, 14 Sep 2025 01:22 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। एडीजे नंदिता कौशिक ने हत्या के प्रयास और लूट के मामले में तीन युवकों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दो युवकों पर तीन लाख 70 हजार रुपये और एक पर तीन लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़ित युवक को देने के आदेश दिए गए हैं।
जुर्माना न देने की स्थिति में प्रत्येक आरोपी को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला थाना राजौंद में दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की पैरवी उप जिला न्यायवादी ने की।
शिकायतकर्ता राजकुमार, जो राजौंद की दादा खेड़ा वाली गली में ज्वैलर्स की दुकान चलाते हैं, ने बताया कि दो मई 2023 को शाम करीब 5:30 बजे चार युवक एक बाइक पर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दुकान के बाहर आए। इनमें से तीन युवक दुकान में प्रवेश कर गए जबकि एक बाहर बाइक के पास खड़ा रहा।
दुकान में आए दो युवकों के हाथों में पिस्तौल थी और तीसरे युवक ने बैग पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि “जो कुछ भी आपके पास है जल्दी हमें दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे।” शोर मचाने पर एक युवक ने राजकुमार पर गोली चलाई, जो उनके गाल के नीचे लगी।
राजकुमार के बेटे सुनील ने तिजोरी से सोने और चांदी के जेवर निकाल कर लुटेरों को दे दिए। जब वे जाने लगे तो सुनील ने शोर मचाया कि उनकी दुकान लूट रहे हैं। इस पर लुटेरों ने उन पर दो-तीन फायर किए, जिनमें एक गोली सुनील के पेट में लगी। चारों युवक बाइक से भाग निकले थे। एक युवक मोहन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गया। सुनील को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों
आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया। मामले में कुल 31 गवाह पेश किए गए।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 86 पृष्ठ के फैसले में सचिन और सुनील को उम्र कैद और तीन लाख 70 हजार रुपये जुर्माना, जबकि गगनदीप को उम्र कैद और तीन लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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जुर्माना न देने की स्थिति में प्रत्येक आरोपी को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला थाना राजौंद में दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की पैरवी उप जिला न्यायवादी ने की।
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शिकायतकर्ता राजकुमार, जो राजौंद की दादा खेड़ा वाली गली में ज्वैलर्स की दुकान चलाते हैं, ने बताया कि दो मई 2023 को शाम करीब 5:30 बजे चार युवक एक बाइक पर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दुकान के बाहर आए। इनमें से तीन युवक दुकान में प्रवेश कर गए जबकि एक बाहर बाइक के पास खड़ा रहा।
दुकान में आए दो युवकों के हाथों में पिस्तौल थी और तीसरे युवक ने बैग पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि “जो कुछ भी आपके पास है जल्दी हमें दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे।” शोर मचाने पर एक युवक ने राजकुमार पर गोली चलाई, जो उनके गाल के नीचे लगी।
राजकुमार के बेटे सुनील ने तिजोरी से सोने और चांदी के जेवर निकाल कर लुटेरों को दे दिए। जब वे जाने लगे तो सुनील ने शोर मचाया कि उनकी दुकान लूट रहे हैं। इस पर लुटेरों ने उन पर दो-तीन फायर किए, जिनमें एक गोली सुनील के पेट में लगी। चारों युवक बाइक से भाग निकले थे। एक युवक मोहन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गया। सुनील को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों
आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया। मामले में कुल 31 गवाह पेश किए गए।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 86 पृष्ठ के फैसले में सचिन और सुनील को उम्र कैद और तीन लाख 70 हजार रुपये जुर्माना, जबकि गगनदीप को उम्र कैद और तीन लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।