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Kaithal News: हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं आज, परीक्षाओं के लिए उड़नदस्तों का किया गया गठन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Feb 2026 12:53 AM IST
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Haryana Board exams today, flying squads formed for the exams
बैठक के दौरान अ​धिकारियों को निर्देश देती डीसी।
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कैथल। डीसी अपराजिता ने कहा कि 25 फरवरी से एक अप्रैल तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित ड्यूटी का पालन करें। परीक्षा नकल रहित, शांतिपूर्ण हो, इसके लिए सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। एसडीएम सहित कई विभागाध्यक्षों की अगुवाई में परीक्षाओं के लिए उड़नदस्तों का गठन भी किया गया है। विद्यार्थी बोर्ड की हिदायत अनुसार शांति पूरक परीक्षा दें।
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ड्यूटी पर तैनात संबंधित अधिकारी व सुपरवाइजर सभी हिदायतों का विशेष ध्यान रखें। डीसी अपराजिता मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की शुरू होने वाली परीक्षा के मद्देनजर संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही थी। डीसी ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसके तहत कुल 17 हजार 305 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें दसवीं कक्षा के 9 हजार 624 तथा 12वीं कक्षा के 7 हजार 681 परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा नकल रहित करने के लिए बोर्ड स्तर, एसडीएम स्तर तथा खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर फ्लाइंग स्क्वायड का गठन किया गया है, जिसके तहत परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग की जाएगी। केंद्रों पर मोबाइल फोन व डिजिटल वॉच पर पाबंदी रहेगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कमेटी चौक में जिला कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर एडीसी डॉ. सुशील कुमार, कैथल एसडीएम गुरविंद्र सिंह, कलायत एसडीएम अजय हुड्डा, डीएसपी गुरविंद्र सिंह मौजूद रहे।
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परीक्षाओं के दौरान जिला में लगी धारा 163

डीसी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं की आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं को नकल रहित एवं शांति पूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी परीक्षा अवधि के दौरान तक बंद रहेंगी। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन डिवाइस परीक्षा केंद्र परिधि में ले जाने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नहीं होंगे।
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