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Kaithal News: दयालु-2 योजना के तहत मृतक के परिजनों को मिलेंगे एक से पांच लाख रुपये की सहायता
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 04 Dec 2025 01:00 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। सरकार ने किसी भी दुर्घटना में घायल या मरने वाले नागरिकों के परिजनों को एक से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दयालु-2 योजना शुरु की है। जिसको हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि किसी दुर्घटना, आवारा या पालतू पशु की टक्कर से किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो 12 साल तक की आयु के पीड़ितों को एक लाख रुपये, 12 से 18 साल तक की आयु के पीड़ित को दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को तीन लाख रुपये, 25 से 45 साल की आयु के पीड़ित को पांच लाख रुपये व 45 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दुर्घटना में 70 प्रतिशत या इससे कम विकलांगता होने पर यही राशि मिलेगी। योजना में पात्रता के लिए दुर्घटना की एफआईआर या डीडीआर कॉपी, सीएमओ की रिपोर्ट, मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट, विकलांगता प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। जरूरत पड़ने पर प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की ओर से इस योजना को चलाया जा रहा है। जिसके लिए नागरिक को दयालु योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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पानीपत। सरकार ने किसी भी दुर्घटना में घायल या मरने वाले नागरिकों के परिजनों को एक से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दयालु-2 योजना शुरु की है। जिसको हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि किसी दुर्घटना, आवारा या पालतू पशु की टक्कर से किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो 12 साल तक की आयु के पीड़ितों को एक लाख रुपये, 12 से 18 साल तक की आयु के पीड़ित को दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को तीन लाख रुपये, 25 से 45 साल की आयु के पीड़ित को पांच लाख रुपये व 45 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दुर्घटना में 70 प्रतिशत या इससे कम विकलांगता होने पर यही राशि मिलेगी। योजना में पात्रता के लिए दुर्घटना की एफआईआर या डीडीआर कॉपी, सीएमओ की रिपोर्ट, मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट, विकलांगता प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। जरूरत पड़ने पर प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की ओर से इस योजना को चलाया जा रहा है। जिसके लिए नागरिक को दयालु योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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