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Karnal News: ढाबे के वेटर की हत्या करने वाले सहकर्मी को आजीवन कारावास, 30 हजार का जुर्माना भी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Feb 2026 01:37 AM IST
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A colleague who murdered a waiter at a restaurant was sentenced to life imprisonment and a fine of 30,000.
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संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। टिप बांटने के विवाद में नगला मेघा चौक पर स्थित रोयल जट्ट पंजाबी ढाबे के वेटर जग्गनाथ उर्फ सेल्टू की हत्या करने वाले साथी वेटर हसीन मोहम्मद उर्फ सोनू को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता तो एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि दोषी ने एक कीमती युवा जान ली है, जिससे परिवार ने अपना सहारा खो दिया। हालांकि दोषी की उम्र और परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने इसे दुर्लभ से दुर्लभ मामला नहीं माना और उम्रकैद की सजा दी गई। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि वसूल होने पर मृतक जग्गनाथ के माता-पिता को प्रदान की जाए। दोषी के ट्रायल के दौरान काटी गई 4 साल 9 माह 13 दिन की हिरासत को उसकी कुल सजा में शामिल किया जाएगा। मामले में 45 महीने में 60 तारीख लगीं और 12 लोगों की गवाही हुई।
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जिला न्यायवादी डॉ. पंकज सैनी ने बताया कि मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी दीपक चौधरी ने मजबूती के साथ की। 16 अप्रैल, 2021 को मंगलौरा पुलिस चौकी में बिहार के जिला किशनगंज के भाया बहादुरगंज निवासी मुकेश प्रसाद सिंह ने शिकायत दी थी कि नेपाल के झापा गोरीगंज गांव निवासी उनके भाई जग्गनाथ (40) करनाल के नगला मेघा चौक पर रोयल जट्ट पंजाबी ढाबा पर वेटर का काम करते थे। साथ में पंजाब के मोहाली के खरड़ स्थित रूप नगर निवासी हसीन मोहम्मद उर्फ सोनू भी वेटर का काम करता था। दोनों ने मिलकर एक साथ शाम को शराब पी थी। इसके बाद विवाद होने पर हसीन मोहम्मद उनके भाई जग्गनाथ को होटल के बेसमेंट की सीढ़ियों पर ले गया और धक्का दे दिया। जग्गनाथ नीचे वाली सीढ़ी पर जाकर गिरे। सिर के पिछली तरफ गहरी चोट लगी। ढाबा मालिक हरमन व अन्य उन्हें लेकर करनाल के सिविल अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने जग्गनाथ को मृत घोषित कर दिया था।
जांच में सामने आया कि आरोपी ने जानबूझकर हत्या करने के इरादे से जग्गनाथ को धक्का दिया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने मोहाली से आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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आरोपी ने कबूला : टिप मिलने पर होता था झगड़ा
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की। आरोपी ने कबूल किया कि ढाबे पर ग्राहकों से उन्हें टिप मिलती थी। टिप को बांटने पर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था। उसके मन में जग्गनाथ के प्रति गुस्सा था और उसे सबक सिखाना चाहता था। इसलिए तय योजना के तहत 16 अप्रैल, 2021 को शाम के समय मिलकर शराब पी। जग्गनाथ को ज्यादा शराब पिला दी। उसके बाद वारदात को अंजाम दिया।

- हादसा दिखाने के लिए पास में रख दिया पतीला

पूछताछ में हासीन मोहम्मद ने बताया कि जग्गनाथ के सिर के पीछे गहरी चोट लगी थी। उसने जगन्नाथ को निचली सीढ़ी के पायदान के पास दीवार के साथ बैठा दिया। हादसा दिखाने के लिए उसके पास सिल्वर का पतीला डाल दिया।

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