सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Criminals injured in police encounter sent to jail in judicial custody

Karnal News: पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाशों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा

संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Mon, 02 Feb 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Criminals injured in police encounter sent to jail in judicial custody
विज्ञापन
पानीपत। पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाशों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। शनिवार देर शाम को इसराना थाना पुलिस ने आरोपियों को खानपुर पीजीआई से गिरफ्तार किया था। रविवार को दोनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ट्रांसपोर्टर को गोली मारने के मामले में आरोपियों को दोबारा प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की जाएगी।
Trending Videos

मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के मेहराना गांव में 24 जनवरी को सी-सुब्रमण्यम को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी। उसी समय से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। 28 जनवरी को एसटीएफ सोनीपत और पानीपत सीआईए-1 की टीम के साथ इसराना थाना क्षेत्र के जोंधन खुर्द गांव में बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो बदमाश प्रिंस और सुनील उर्फ गुंडा पैर में गोली लगने से घायल हो गए थे, वहीं उनके एक अन्य नाबालिग साथी को भी गिरफ्तार किया गया था। घायल बदमाशों को पहले जिला नागरिक अस्पताल पानीपत और इसके बाद पीजीआई खानपुर में भर्ती कराया था, जिसके बाद से ही आरोपियों का पीजीआई में उपचार चल रहा था। शनिवार शाम को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को दोनों आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया गया। जहां से आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुठभेड़ में घायल आरोपियों को अदालत के सामने पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जल्द ही ट्रांसपोर्टर को गोली मारने के मामले में आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की जाएगी।
-भूपेंद्र सिंह, एसपी पानीपत।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed