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Karnal News: नशीले पदार्थ मामले में दोषी को पांच साल का कठोर कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Tue, 07 Apr 2026 01:46 AM IST
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Five years rigorous imprisonment for a man convicted in a drug case
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संवाद न्यूज एजेंसी
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करनाल। अतिरिक्त सत्र एवं एनडीपीएस मामलों की फास्ट्रैक अदालत की न्यायाधीश रीतू ने नशीले पदार्थ तस्करी के मामले में यूपी के सहारनपुर जिला के खानपुर गांव निवासी नितिन कुमार को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन महीनों की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
अदालत में मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी ऋषि शर्मा ने की। रिषी शर्मा ने बताया कि 14 दिसंबर, 2022 को आरोपी नितिन कुमार को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक किलो चरस के साथ पकड़ा था। इसके बाद अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सहारनपुर जिले के खानपुर निवासी नितिन कुमार को दोषी पाया गया।
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इसके बाद अदालत ने उसे पांच साल के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यदि दोषी जुर्माना राशि जमा नहीं कराता है तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसके साथ ही आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी की ओर से इस मामले में पहले से न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। अदालत ने दोषी को जिला जेल करनाल भेजने के निर्देश दिए हैं।
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