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Karnal News: नाबालिग से किया प्रेम विवाह, लड़के के खिलाफ प्राथमिकी
Mon, 01 Jun 2026 02:11 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Mon, 01 Jun 2026 02:11 AM IST
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करनाल। सदर थाना के एक गांव की रहने वाली प्रवासी नाबालिग लड़की ने 10 माह पहले एक युवक से प्रेम विवाह कर लिया। अब वह आठ माह की गर्भवती है। लड़की की माता ने उसके जन्म प्रमाणपत्र और अन्य कागजात सहित मामले की शिकायत बाल कल्याण समिति को दी है। समिति की जांच के बाद सदर थाना पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। लड़की को मां के सुपुर्द कर दिया गया है। समिति डिलीवरी के बारे में कानूनी राय लेगी।
बाल कल्याण समिति को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। वर्तमान में वो सदर थाना क्षेत्र के गांव में रहते हैं। उसके छह बच्चे हैं। बड़ी बेटी की उम्र 17 वर्ष है। बेटी बिहार के एक लड़के से बातचीत करती थी। परिवार ने कई बार उसे टोका तो वह दोस्त कहकर बात को टाल देती।
महिला के अनुसार, मार्च 2026 में परिवार को पता चला कि उनकी बेटी ने 18 जुलाई 2025 को आरोपी युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। जिस दिन उनकी बेटी ने शादी की, उस समय वह नाबालिग थी।
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इसके बाद बाल कल्याण समिति अधिकारी ने जांच की। जांच के दौरान लड़की का जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया। उसमें लड़की की जन्मतिथि 30 जून 2008 दर्ज है। इस आधार पर शादी के दिन 18 जुलाई 2025 को उसकी उम्र 17 वर्ष 18 दिन थी। यानी वह उस समय नाबालिग थी। आरोपी लड़के के आधार कार्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2002 है। इस हिसाब से शादी के दिन उसकी उम्र 23 वर्ष 6 माह 17 दिन थी।
बाल कल्याण समिति ने लड़की की माता के बयान दर्ज किए तो बताया कि वर्तमान में लड़की करीब 8 माह की गर्भवती है। इसके बाद समिति की ओर से जांच रिपोर्ट एसपी को भेजी गई। बाल कल्याण समिति के चेयरमैन चंद्रप्रकाश वर्मा की रिपोर्ट के आधार पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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बाल कल्याण समिति को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। वर्तमान में वो सदर थाना क्षेत्र के गांव में रहते हैं। उसके छह बच्चे हैं। बड़ी बेटी की उम्र 17 वर्ष है। बेटी बिहार के एक लड़के से बातचीत करती थी। परिवार ने कई बार उसे टोका तो वह दोस्त कहकर बात को टाल देती।
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महिला के अनुसार, मार्च 2026 में परिवार को पता चला कि उनकी बेटी ने 18 जुलाई 2025 को आरोपी युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। जिस दिन उनकी बेटी ने शादी की, उस समय वह नाबालिग थी।
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इसके बाद बाल कल्याण समिति अधिकारी ने जांच की। जांच के दौरान लड़की का जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया। उसमें लड़की की जन्मतिथि 30 जून 2008 दर्ज है। इस आधार पर शादी के दिन 18 जुलाई 2025 को उसकी उम्र 17 वर्ष 18 दिन थी। यानी वह उस समय नाबालिग थी। आरोपी लड़के के आधार कार्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2002 है। इस हिसाब से शादी के दिन उसकी उम्र 23 वर्ष 6 माह 17 दिन थी।
बाल कल्याण समिति ने लड़की की माता के बयान दर्ज किए तो बताया कि वर्तमान में लड़की करीब 8 माह की गर्भवती है। इसके बाद समिति की ओर से जांच रिपोर्ट एसपी को भेजी गई। बाल कल्याण समिति के चेयरमैन चंद्रप्रकाश वर्मा की रिपोर्ट के आधार पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।