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Karnal News: एटीवीएम टिकट रद्द कराने पर अब यात्री को मिलेगा नकद रिफंड
Mon, 11 May 2026 01:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Mon, 11 May 2026 01:25 AM IST
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अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर लगी एटीवीएम। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। रेलवे ने ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यानी एटीवीएम के जरिए जारी किए गए टिकटों के रद्द करने पर मिलने वाले रिफंड नियमों में बदलाव किया है। अब अगर यात्री किसी मददगार के जरिए एटीवीएम से टिकट कटवाते हैं और उसे रद्द करना पड़ता है, तो यात्री को रिफंड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब उनकी रिफंड की राशि सीधे नकद में दी जाएगी।
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार, एटीवीएम मददगार की ओर से जारी किए गए टिकट को रद्द कराने पर अब रिफंड की राशि सीधे नकद में दी जाएगी। यह रिफंड उस व्यक्ति को मिलेगा जो स्टेशन काउंटर पर टिकट पेश करेगा। पहले इन टिकटों के रिफंड के लिए यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था लेकिन अब इस नियम से यात्रियों का राहत मिलेगी।
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कार्ड में नहीं आएगा पैसा, कटेगा बोनस
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रिफंड की गई राशि किसी भी स्थिति में मददगार के एटीवीएम स्मार्ट कार्ड में जमा नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, टिकट बुक करते समय मददगार को किराए पर जो बोनस मिलता है, उसे रिफंड के समय संबंधित कार्ड से काट लिया जाएगा।
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रिफंड से पहले की जाएगी टिकट की जांच
रिफंड देने से पहले स्टेशन स्टाफ टिकट की असलियत की जांच करेगा। रेलवे की तकनीकी शाखा क्रिस को सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। रिफंड मौजूदा समय में लागू रेलवे रिफंड नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) संजय मनोचा की ओर से जारी इस आदेश को उत्तर रेलवे के सभी प्रमुख मंडलों जैसे दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर में लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगले तीन महीनों तक इस नई व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो।
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एटीवीएम से ली गई टिकट के रिफंड से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए बोर्ड की तरफ से जो निर्देश मिले हैं, उनकी जानकारी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दे दी गई है, ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। - यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल
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अंबाला। रेलवे ने ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यानी एटीवीएम के जरिए जारी किए गए टिकटों के रद्द करने पर मिलने वाले रिफंड नियमों में बदलाव किया है। अब अगर यात्री किसी मददगार के जरिए एटीवीएम से टिकट कटवाते हैं और उसे रद्द करना पड़ता है, तो यात्री को रिफंड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब उनकी रिफंड की राशि सीधे नकद में दी जाएगी।
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार, एटीवीएम मददगार की ओर से जारी किए गए टिकट को रद्द कराने पर अब रिफंड की राशि सीधे नकद में दी जाएगी। यह रिफंड उस व्यक्ति को मिलेगा जो स्टेशन काउंटर पर टिकट पेश करेगा। पहले इन टिकटों के रिफंड के लिए यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था लेकिन अब इस नियम से यात्रियों का राहत मिलेगी।
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कार्ड में नहीं आएगा पैसा, कटेगा बोनस
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रिफंड की गई राशि किसी भी स्थिति में मददगार के एटीवीएम स्मार्ट कार्ड में जमा नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, टिकट बुक करते समय मददगार को किराए पर जो बोनस मिलता है, उसे रिफंड के समय संबंधित कार्ड से काट लिया जाएगा।
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रिफंड से पहले की जाएगी टिकट की जांच
रिफंड देने से पहले स्टेशन स्टाफ टिकट की असलियत की जांच करेगा। रेलवे की तकनीकी शाखा क्रिस को सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं। रिफंड मौजूदा समय में लागू रेलवे रिफंड नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) संजय मनोचा की ओर से जारी इस आदेश को उत्तर रेलवे के सभी प्रमुख मंडलों जैसे दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर में लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगले तीन महीनों तक इस नई व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो।
एटीवीएम से ली गई टिकट के रिफंड से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए बोर्ड की तरफ से जो निर्देश मिले हैं, उनकी जानकारी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दे दी गई है, ताकि यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। - यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल