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Karnal News: आदेश के एक माह बाद भी नहीं भरे गड्ढे, अब एडीसी ने लगाई फटकार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 12:48 AM IST
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Potholes not filled even after a month of order, now ADC reprimanded
.सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को संबो​धित करते एडीसी योगेश मेहता। प्रवक्ता
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माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। फरवरी माह में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एडीसी योगेश मेहता ने टी-फ्लाईओवर के मार्ग की उखड़ी सड़क के गड्ढे भरने के निर्देश दिए थे लेकिन एक माह बाद भी यह काम शुरू नहीं हो पाया। एडीसी ने नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर की सड़कों से नगर निगम अधिकारियों को अतिक्रमण व अवैध कब्जे हटवाने के भी निर्देश दिए।
बुधवार को एडीसी की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक के लंबित 16 और नए पांच एजेंडों पर चर्चा हुई। एडीसी ने इंजीनियरिंग विंग को निर्देश दिए कि जब भी वे फील्ड में जाएं तो सड़कों पर सफेद पट्टी, जेबर क्रॉस, साइन बोर्ड आदि जरूर चेक करें, जहां अव्यवस्था हो उसे दुरुस्त करें। एडीसी ने सभी मामलों पर अगली बैठक से पहले समाधान करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि जो मामले मुख्यालय से संबंधित हैं उनकी जानकारी लेते रहें। ई-रिक्शा चालकों को भी सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए और कहा कि इनकी यूनियन के साथ बैठक करके निर्देश दें।
बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि आईडीटीआर में प्रशिक्षण के लिए 1621 लोगों ने पंजीकरण कराया, इनमें से 1604 ने प्रशिक्षण पूरा किया। आरटीए कार्यालय द्वारा भारी वाहनों के 65 लाइसेंस जारी किए गए जबकि 443 का नवीनीकरण किया गया। मोटर दुर्घटना स्कीम 2022 के तहत हिट एंड रन के 112 मामलों में से 84 मामलों को स्वीकृति दी जा चुकी है और 6 मामले क्लेम जांच अधिकारी को वापस भेजे गए है। 60 मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है।


तेज रफ्तार पर 6033 वाहनों के हुए चालान
फरवरी माह में पुलिस ने 25390 चालान करके 86.84 लाख रुपये जुर्माना वसूला। इनमें ओवर स्पीड के 6033, बिना हेलमेट के 8420, शराब पीकर वाहन चलाने के 49, बिना आरसी के वाहन के 371, ड्राइविंग लाइसेंस 170, लेन चेंज के 1300, ट्रिपल राइडिंग के 100, गलत दिशा में वाहन चलाने के 251, गलत पार्किंग के 949, लाल बत्ती उल्लंघन के 827, बिना थर्ड पार्टी बीमा के 2151, जेब्रा क्रॉसिंग के 3926, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के 843 चालान शामिल हैं। वहीं, आरटीए टीम ने ओवरलोडिंग, बिना परमिट, प्रदूषण इत्यादि से संबंधित 264 भारी वाहनों के चालान करके 1.14 करोड़ रुपये जुर्माना किया।



गंभीर दुर्घटनास्थलों की होगी पहचान
सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत जिले में 100 बसों की जांच हुई, जिनमें से 6 के चालान किए गए। आईआरएडी की प्रतिनिधि ने बताया कि फरवरी में जिले में 56 दुर्घटनाएं हुईं इनमें 21 घातक दुर्घटना शामिल है। 23 लोगों की मौत हुई और 48 लोग घायल हुए। इस पर एडीसी ने निर्देश दिए कि जिला में ज्यादा दुर्घटना होने वालों स्थानों की पहचान की जाए और भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना को रोकने के उपाय किए जाए।
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