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Karnal News: लोक अदालत में चोरी का आरोपी किया रिहा

Thu, 04 Jun 2026 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Thu, 04 Jun 2026 12:52 AM IST
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Theft accused released in Lok Adalat
जिला जेल में लोक अदालत के दौरान सुनवाई करतीं सीजेएम वर्षा शर्मा। विभाग - फोटो : Samvad
पानीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बुधवार को जिला जेल में लोक अदालत आयोजित की। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम वर्षा शर्मा ने चोरी के एक मामले की सुनवाई की। आपसी सहमति होने से चोरी के आरोपी विचाराधीन बंदी को रिहा कर दिया।
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सीजेएम वर्षा शर्मा ने बताया कि जेल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जरूरत मंद तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जेलों में निरुद्ध बंदियों को भी विधिक सहायता प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्राधिकरण निरंतर कार्य कर रहा है। जेल लोक अदालत का यह आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरणों की उस सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। जेल में बंदियों व अन्य कैदियों के अधिकारों व कल्याण की रक्षा की जा रही है।
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