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Karnal News: शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से 800 मीटर दूरी पर बिना मान्यता का स्कूल
Sun, 26 Apr 2026 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Sun, 26 Apr 2026 12:28 AM IST
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इंद्री में चल रहे बिना मान्यता प्राप्त स्कूल की खस्ताहाल छत। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
इंद्री। खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से महज 800 मीटर की दूरी पर एक निजी स्कूल बिना मान्यता के वर्षों से संचालित है। इसमें आठवीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। स्कूल का एमआईएस पोर्टल तक चल रहा है। विभाग की ओर से स्कूल को पिछले साल भी बंद कराया गया था। यह फिर शुरू कर दिया गया।
ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल नाम से यह विद्यालय व्यस्त इलाके में स्थित है। स्थानीय निवासी रजत ने बताया कि यह स्कूल पिछले कई वर्षों से चल रहा है। स्कूल की छत खस्ताहाल है। हादसे की आशंका रहती है। स्कूल से बोर्ड परीक्षाओं में नामांकन ही नहीं होता। संस्थान में करीब 200 बच्चे पंजीकृत हैं।
खंड शिक्षा अधिकारी गुरनाम मढान ने बताया कि इंद्री के वार्ड-3 में स्थित ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल को मान्यता नहीं होने पर बंद करा दिया गया था। पिछले शैक्षणिक सत्र में कार्रवाई की गई थी। स्कूल की ओर से इस वर्ष भी दाखिले जारी रखने की बात पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि वह स्वयं स्कूल में जाकर जांच करेंगे। गैर मान्यता वाले किसी भी स्कूल को बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।
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यह हैं मानक
आरटीई एक्ट, 2009 के तहत निजी स्कूल का मान्यता प्रमाणपत्र होना जरूरी है। बिना मान्यता स्कूल चलाना कानून का उल्लंघन माना जाता है। मान्यता के बिना संचालन पर एक लाख रुपये तक जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
ध्यान रखें
अगर किसी निजी स्कूल पर शक है तो उसका मान्यता नंबर, कक्षा-वार अनुमति और शिक्षा विभाग की सूची जरूर जांचनी चाहिए। अभिभावकों को ऐसे स्कूलों में दाखिला कराने से पहले मान्यता और सुरक्षा मानकों की पुष्टि करनी चाहिए।
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इंद्री। खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से महज 800 मीटर की दूरी पर एक निजी स्कूल बिना मान्यता के वर्षों से संचालित है। इसमें आठवीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। स्कूल का एमआईएस पोर्टल तक चल रहा है। विभाग की ओर से स्कूल को पिछले साल भी बंद कराया गया था। यह फिर शुरू कर दिया गया।
ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल नाम से यह विद्यालय व्यस्त इलाके में स्थित है। स्थानीय निवासी रजत ने बताया कि यह स्कूल पिछले कई वर्षों से चल रहा है। स्कूल की छत खस्ताहाल है। हादसे की आशंका रहती है। स्कूल से बोर्ड परीक्षाओं में नामांकन ही नहीं होता। संस्थान में करीब 200 बच्चे पंजीकृत हैं।
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खंड शिक्षा अधिकारी गुरनाम मढान ने बताया कि इंद्री के वार्ड-3 में स्थित ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल को मान्यता नहीं होने पर बंद करा दिया गया था। पिछले शैक्षणिक सत्र में कार्रवाई की गई थी। स्कूल की ओर से इस वर्ष भी दाखिले जारी रखने की बात पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि वह स्वयं स्कूल में जाकर जांच करेंगे। गैर मान्यता वाले किसी भी स्कूल को बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।
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यह हैं मानक
आरटीई एक्ट, 2009 के तहत निजी स्कूल का मान्यता प्रमाणपत्र होना जरूरी है। बिना मान्यता स्कूल चलाना कानून का उल्लंघन माना जाता है। मान्यता के बिना संचालन पर एक लाख रुपये तक जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
ध्यान रखें
अगर किसी निजी स्कूल पर शक है तो उसका मान्यता नंबर, कक्षा-वार अनुमति और शिक्षा विभाग की सूची जरूर जांचनी चाहिए। अभिभावकों को ऐसे स्कूलों में दाखिला कराने से पहले मान्यता और सुरक्षा मानकों की पुष्टि करनी चाहिए।