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नाै मई को होगा लोक अदालत का आयोजन : डाॅ इरम हसन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 29 Apr 2026 02:16 AM IST
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Lok Adalat to be organised on 9th May: Dr Iram Hasan
घरौंडा में स्थापित कानूनी सहायता केंद्र का निरीक्षण करती सीजेएम डा. इरम। प्रवक्ता
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करनाल। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमेटी घरौंडा पहुंचीं। सीजेएम ने वहां स्थापित कानूनी सहायता केंद्र का भी निरीक्षण किया और उपस्थित पैनल अधिवक्ता/रिटेनर का मार्गदर्शन किया। उन्होंने उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं को 9 मई को लगने वाली नेशनल लोक अदालत के जरिए अधिकतम मुकदमों का निपटारा करने के लिए प्रेरित किया।
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सीजेएम डाॅ. इरम हसन ने बताया कि लोक अदालत में मुकदमों का निपटारा करने से समय व धन की बचत होती है और भाईचारे की भावना को बल मिलता है। लोक अदालत में निपटारा हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती और दोनों पक्षों की जीत होती है। उन्होंने बताया कि जिला न्यायिक परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।
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इसमें पैनल अधिवक्ता मुकेश कुमार व फ्रंट ऑफिस कोआर्डिनेटर अमित रॉय की ओर से जन साधारण को लोक अदालत व लोक अदालत के लाभों बारे जानकारी दी जाती है। सीजेएम हसन ने यह भी बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला एडीआर सेंटर मे स्थापित कानूनी सहायता पर संपर्क किया जा सकता है और मुफ्त कानूनी सलाह व सहायता का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हेल्पलाइन नं. 0184-2266138 व 9466289646 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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