{"_id":"6a6102b380b7bcdd2f08be95","slug":"accused-arrested-with-heroin-granted-bail-narnol-news-c-196-1-nnl1010-142844-2026-07-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mahendragarh-Narnaul News: हेरोइन के साथ गिरफ्तार आरोपी को मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mahendragarh-Narnaul News: हेरोइन के साथ गिरफ्तार आरोपी को मिली जमानत
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नारनौल। एडीजे नितिन राज ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार आरोपी चेतन की जमानत मंजूर कर ली है। उसे 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि का एक जमानती कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है।
पुलिस टीम को 14 जून को सूचना मिली थी कि चेतन सतनाली स्थित अपने होटल के तहखाने में नशीला पदार्थ बेचता है। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर होटल के तहखाने से 8.65 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। अदालत ने पाया कि 8.65 ग्राम हेरोइन मध्यवर्ती मात्रा के अंतर्गत आती है।
इस पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 का प्रतिबंध लागू नहीं होता है। आरोपी 14 जून से हिरासत में है और मुकदमे में समय लग सकता है। इसलिए आरोपी नियमित जमानत का हकदार है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस टीम को 14 जून को सूचना मिली थी कि चेतन सतनाली स्थित अपने होटल के तहखाने में नशीला पदार्थ बेचता है। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर होटल के तहखाने से 8.65 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। अदालत ने पाया कि 8.65 ग्राम हेरोइन मध्यवर्ती मात्रा के अंतर्गत आती है।
विज्ञापन
इस पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 का प्रतिबंध लागू नहीं होता है। आरोपी 14 जून से हिरासत में है और मुकदमे में समय लग सकता है। इसलिए आरोपी नियमित जमानत का हकदार है। संवाद
विज्ञापन