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Mahendragarh-Narnaul News: महिला से अश्लील हरकत मामले में अग्रिम जमानत खारिज

Tue, 07 Jul 2026 12:08 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jul 2026 12:08 AM IST
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Anticipatory bail rejected in case involving obscene act with a woman.
नारनौल। अस्पताल में भर्ती एक महिला से अश्लील हरकत के एक मामले में एडीजे नितिन राज ने आरोपी विकास की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उक्त मामला जून माह में सिटी थाना में दर्ज किया गया था।
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एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 11 जून को उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रात करीब 1:30 बजे नर्सिंग स्टाफ के विकास ने उन पर यौन हमला करने का प्रयास किया और जब वह वॉशरूम गई तो उक्त व्यक्ति ने उसका पीछा किया और पर्दा खींचकर उसे गलत तरीके से छुआ।
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आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि घटना के समय आईसीयू में 6 अन्य मरीज भी भर्ती थे, जबकि शिकायतकर्ता के पति आईसीयू के बाहर बैठे थे, लेकिन शिकायतकर्ता ने उन्हें कुछ नहीं बताया और प्राथमिकी अगले दिन 12 जून को शाम 7:30 बजे दर्ज कराई गई।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि आवेदक ने पर्दा खींचा और वह शिकायतकर्ता का पीछा कर रहा था। मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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