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Mahendragarh-Narnaul News: सड़क दुर्घटना के पीड़ित को बीमा कंपनी देगी 1.90 लाख का मुआवजा

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2026 11:43 PM IST
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Insurance Company to Pay 1 Lakh Compensation to Road Accident Victim
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नारनौल। सड़क दुर्घटना के मामले में एडीजे केपी सिंह ने पीड़ित को 1.90 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश सुनाया है। साथ ही मुआवजा याचिका दायर करने से लेकर अब तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने का आदेश दिया है।
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20 फरवरी 2023 को शाम 7 बजे गांव खातोद निवासी टिंकू (27) बाइक से यात्रा कर रहा था। महेंद्रगढ़ में कैंची मोड़ के पास दादरी डिपो की रोडवेज की बस ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में टिंकू गंभीर रूप से घायल हो गया।
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बीमा कंपनी ने अदालत में कहा कि एफआईआर आठ दिन की देरी से दर्ज की गई थी व बस को अनुचित तरीके से फंसाया गया है।
अदालत ने कहा कि देरी का कारण स्पष्ट था क्योंकि टिंकू दुर्घटना के दिन ही अस्पताल में भर्ती था। पुलिस जांच के बाद बस चालक कुलदीप के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने पाया कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण हुई थी।
याचिकाकर्ता ने कुल 80 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। अदालत ने मेडिकल खर्च 1,50,000 रुपये और कष्ट व परिवहन के लिए 40,000 रुपये मानते हुए कुल मुआवजा 1,90,000 तय किया।
कहा, बस चालक के पास वैध लाइसेंस था और वाहन का बीमा प्रभावी था। इसलिए अंतिम जिम्मेदारी नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी की है। संवाद
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