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Mahendragarh-Narnaul News: साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 30 Jan 2026 11:22 PM IST
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The bail application of the accused in the cyber fraud case has been rejected.
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नारनौल। ऑनलाइन ठगी मामले में एडीशनल सेशन जज ने सबूतों के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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जानकारी के अनुसार 21 सितंबर 2025 को जिले के एक व्यक्ति के खाते से अलग अलग समय पर कुल 6 लाख 30 हजार की ऑनलाइन ठगी की गई थी। इस संबंध में पीड़ित ने 25 सितंबर 2025 को साइबर थाना पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने इसी साल 5 जनवरी को अपने वकील के माध्यम से एडीशनल सेशन जज की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
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जिस पर सुनवाई करते हुए और शिकायतकर्ता के खाते से सीधा 2 लाख 10 हजार रुपये इमरान के खाते में ट्रांसफर होना पाया गया। इसी को आधार मानते हुए एडीशनल सेशन जज नितिन राज ने इमरान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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