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एचटेट : निष्पक्ष परीक्षा के लिए जिला प्रशासन अलर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jul 2026 01:08 AM IST
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HTET: District administration on alert for a fair examination.
जिला प्रश्न पत्र स्क्वॉड, संयुक्त टीमों और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के आदेश जारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधीश डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने परीक्षा के मद्देनजर जिला प्रश्न पत्र स्क्वॉड, संयुक्त टीमों और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश ने बताया कि एचटेट की ओएमआर आधारित लेवल-1, लेवल-2 और लेवल-3 की परीक्षाएं 4 और 5 जुलाई को आयोजित होंगी। परीक्षा सामग्री की सुरक्षा और समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम पलवल भूपेंद्र सिंह को जिला प्रश्न पत्र स्क्वॉड का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सात सदस्यीय स्क्वॉड में तहसीलदार दिनेश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश, सदर कानूनगो धनराज, एमएलसी ऋषि तथा अन्य कर्मचारियों को शामिल किया गया है। यह टीम प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट और अन्य गोपनीय सामग्री की सुरक्षा एवं रिकॉर्ड संधारण की जिम्मेदारी निभाएगी।
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परीक्षा के लिए प्रत्येक केंद्र पर संयुक्त टीमें भी गठित की गई हैं। इन टीमों में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का एक प्रतिनिधि तथा दो सशस्त्र पुलिसकर्मी शामिल होंगे। संयुक्त टीमें 4 जुलाई को शाम की परीक्षा के लिए दोपहर 3 बजे तथा 5 जुलाई को दोनों सत्रों के लिए सुबह 10 बजे जिला कोषागार से सीलबंद प्रश्न पत्र और परीक्षा सामग्री प्राप्त करेंगी तथा परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले संबंधित केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाएंगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद ओएमआर शीट और अन्य गोपनीय सामग्री निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला प्रश्न पत्र स्क्वॉड को सौंपेंगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी करेंगी।
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500 मीटर के दायरे में धारा-163 लागू रहेगी

परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों और उनके 500 मीटर के दायरे में धारा-163 लागू रहेगी। इसके तहत परीक्षा अवधि में फोटोस्टेट, जेरॉक्स, फैक्स और अन्य कॉपीिंग मशीनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही अनधिकृत व्यक्तियों के एकत्र होने और हथियार लेकर आने पर भी रोक रहेगी। केवल ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस कर्मी तथा सिख समुदाय की धार्मिक कृपाण को इस आदेश से छूट रहेगी।
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