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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Ram Mandir donation box theft: Accused Avinash Shukla granted 24-hour remand.

राम मंदिर दानपेटिका चोरी: आरोपी अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की रिमांड मंजूर, अभी तक सबसे ज्यादा बरामदगी हुई

Thu, 02 Jul 2026 06:11 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 02 Jul 2026 06:11 PM IST
सार

राम मंदिर दानपेटिका से चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर ले लिया गया है। चोरी किए गए धन की अभी तक सबसे ज्यादा बरामदगी अविनाश शुक्ला से ही की गई है।

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Ram Mandir donation box theft: Accused Avinash Shukla granted 24-hour remand.
अयोध्या का राम मंदिर। - फोटो : amar ujala

विस्तार

राम मंदिर दानपेटिका से चोरी के चर्चित मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की पुलिस रिमांड अदालत ने मंजूर कर ली है। मामले के विवेचक एवं क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष त्रिपाठी ने 48 घंटे की रिमांड का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने 24 घंटे की रिमांड स्वीकृत की।

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पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर चोरी की रकम, अन्य संभावित बरामदगी और पूरे नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटाएगी। अब तक गिरफ्तार आठों आरोपियों में सबसे अधिक बरामदगी अविनाश शुक्ला के पास से हुई है। उसके कब्जे से करीब 20 लाख रुपये नकद, 1121 अमेरिकी डॉलर तथा सोने के आभूषण बरामद किए जा चुके हैं। मामले की विवेचना जारी है।
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आरोपी लवकुश से जुड़े निर्माण भवन पर विकास प्राधिकरण का नोटिस
राम मंदिर दान गबन मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़े दो मंजिला मकान को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने निर्माण में अनियमितता की आशंका के आधार पर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया है। विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रवर्तन टीमें नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करती हैं। यदि कोई निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के अथवा स्वीकृत नक्शे के विपरीत पाया जाता है तो नियमानुसार नोटिस जारी किया जाता है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा, को भी नोटिस दिया गया है। प्रथम दृष्टया संबंधित पक्ष स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। सचिव ने कहा कि नोटिस का जवाब देने के लिए नियमानुसार समय दिया गया है। जवाब मिलने के बाद प्रकरण में आगे की कार्रवाई भी विधिक प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी।

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