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Panchkula News: मृतक के परिजनों को मिलेगा 23,83,864 रुपये का मुआवजा

Tue, 24 Oct 2023 01:51 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Oct 2023 01:51 AM IST
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The family members of the deceased will get a compensation of Rs 23,83,864.
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मृतक जितेंद्र के परिजनों को 23,83,864 रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि मृतक की माता और दो भाइयों को मिलेगी। मुआवजे की राशि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 6 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। याचिकाकर्ता मुन्नी ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में वाहन चालक फिरोज, वाहन मालिक हासिम खान और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया था। याचिकाकर्ता ने बताया था कि जितेंद्र, चांदी चरण और दुर्गा प्रसाद पंचकूला सेक्टर-11 स्पोट किंग शोरूम में सेल्समैन थे। 31 दिसंबर 2021 को तीनों बाइक से घर जा रहे थे। बाइक को चांदी चरण चला रहा था जितेंद्र और दुर्गा प्रसाद पीछे बैठे हुए थे। कंपनी का मैनेजर दूसरी बाइक पर इनके साथ चल रहा था। रात साढ़े दस बजे के करीब जैसे ही वह 6-7 की लाइट प्वाइंट के पास पहुंचे पहुंचे तो क्रेन रिकवरी वैन को फिरोज खान बड़ी ही लापरवाही से चला रहा था उसने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें तीनों नीचे गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए तीनों को सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया जहां चांदी चरण और दुर्गा प्रसाद की मौत हो गई वहीं जितेंद्र को डॉक्टरों ने पीजीआई रेफर कर दिया इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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