सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   The matter of levying fee on downloading FIR reached the High Court

Panchkula News: एफआईआर डाउनलोड पर शुल्क लगाने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
The matter of levying fee on downloading FIR reached the High Court
विज्ञापन
चंडीगढ़। काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर एडवोकेट अभिषेक मल्होत्रा ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए पंंजाब पुलिस सांझ पोर्टल से एफआईआर डाउनलोड पर शुल्क लगाने को चुनौती दी है।
Trending Videos

इस याचिका में पंजाब सरकार की उस नीति को चुनौती दी गई है जिसके तहत पंजाब पुलिस सांझ पोर्टल से एफआईआर, डेली डायरी रिपोर्ट और लॉस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट डाउनलोड करने पर शुल्क लिया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नीति आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है और इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार शुल्क लगाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(2) का स्पष्ट उल्लंघन है जिसमें एफआईआर की प्रति नि:शुल्क प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यह पंजाब पुलिस नियम एफआईआर की कॉपी बिना किसी शुल्क के देने की व्यवस्था करता है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय का भी हवाला दिया है, जिसमें एफआईआर की मुफ्त और आसान उपलब्धता पर जोर दिया गया था ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि एफआईआर तक पहुंच के लिए शुल्क लेना आम जनता के लिए एक अनुचित बाधा है और यह संविधान के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में नीति को रद्द करने, एफआईआर व डीडीआर की मुफ्त डिजिटल पहुंच बहाल करने और याचिकाकर्ता से अवैध रूप से वसूली गई राशि को ब्याज सहित वापस करने की मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed