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Panchkula News: रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाने पर फार्मासिस्टों का नाम काटेगी फार्मेसी काउंसिल
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10 हजार फार्मासिस्टों को 30 जून तक अंतिम मौका, 3 माह की राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं कराने वाले फार्मासिस्टों को तीन माह का अंतिम मौका दिया है। निर्धारित समय सीमा तक नवीनीकरण नहीं कराने पर संबंधित फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा।
काउंसिल के चेयरमैन बीबी सिंगल ने बताया कि राज्य में करीब 70 हजार फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 10 हजार का रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2020 में समाप्त हो चुका है और उन्होंने अब तक नवीनीकरण नहीं कराया है। ऐसे सभी फार्मासिस्टों को 30 जून तक रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से देरी करने वालों पर प्रति वर्ष 500 रुपये लेट फीस लागू होगी, जो रजिस्ट्रेशन समाप्त होने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी। इसके साथ ही नए नियमों के तहत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
काउंसिल ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के पांच वर्ष तक नवीनीकरण नहीं कराता है, तो उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कारण बताकर आवेदन करना होगा, जिस पर काउंसिल की कार्यकारिणी निर्णय लेगी। चेयरमैन ने सभी फार्मासिस्टों से अपील की है कि वे समय रहते नवीनीकरण कराकर किसी भी असुविधा से बचें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं कराने वाले फार्मासिस्टों को तीन माह का अंतिम मौका दिया है। निर्धारित समय सीमा तक नवीनीकरण नहीं कराने पर संबंधित फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा।
काउंसिल के चेयरमैन बीबी सिंगल ने बताया कि राज्य में करीब 70 हजार फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 10 हजार का रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2020 में समाप्त हो चुका है और उन्होंने अब तक नवीनीकरण नहीं कराया है। ऐसे सभी फार्मासिस्टों को 30 जून तक रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना अनिवार्य होगा।
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उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से देरी करने वालों पर प्रति वर्ष 500 रुपये लेट फीस लागू होगी, जो रजिस्ट्रेशन समाप्त होने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी। इसके साथ ही नए नियमों के तहत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
काउंसिल ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के पांच वर्ष तक नवीनीकरण नहीं कराता है, तो उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। ऐसे मामलों में दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए कारण बताकर आवेदन करना होगा, जिस पर काउंसिल की कार्यकारिणी निर्णय लेगी। चेयरमैन ने सभी फार्मासिस्टों से अपील की है कि वे समय रहते नवीनीकरण कराकर किसी भी असुविधा से बचें।