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Chandigarh: पिता की मौत के बाद की रस्म में शामिल होने के लिए कैदी को देना होगा खर्च, अंतरिम जमानत याचिका मंजूर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Oct 2022 09:48 PM IST
सार
श्रीनगर निवासी मुजम्मिल अहमद ज़ादू ने हाईकोर्ट को बताया कि एनडीपीएस के मामले में 11 सितंबर 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद से ही वह जेल में है। बीते दिनों उसके पिता की मौत हो गई।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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विस्तार
पिता की मौत के बाद की रस्म में शामिल होने के लिए इकलौते बेटे द्वारा अंतरिम जमानत की मांग को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए पटियाला के एसएसपी को इसके लिए इंतजाम करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसे सुरक्षित श्रीनगर लाने-ले जाने के52 हजार रुपये का खर्च याची को भुगतान करना होगा।
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याचिका दाखिल करते हुए श्रीनगर निवासी मुजम्मिल अहमद ज़ादू ने हाईकोर्ट को बताया कि एनडीपीएस के मामले में 11 सितंबर 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद से ही वह जेल में है। बीते दिनों उसके पिता की मौत हो गई। उसके धर्म के अनुसार चेहलुम फातिहा की 40 दिन की रस्म होती है।
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याची ने बताया कि इस रस्म के लिए 10 नवंबर 2022 को उसका श्रीनगर में होना जरूरी है। याची ने बताया कि वह इकलौता बेटा है इसलिए उसकी मौजूदगी बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा तो पंजाब सरकार ने बताया कि मौत के 40वें दिन की इस रस्म में याची को शामिल कराने में करीब 52 हजार रुपये का खर्च आएगा। याची ने कहा कि वह राशि जमा करवाने को तैयार है। इस पर अब हाईकोर्ट ने याची को 5 दिन के भीतर यह राशि जमा करवाने का आदेश दिया है। साथ ही पटियाला के एसएसपी को आदेश दिया है कि याची को सुरक्षित श्रीनगर ले जाने की व्यवस्था करें।