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Panipat News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी पड़ोसी को 10 साल की कैद, 25 हजार जुर्माने की सजा
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत ने सेक्टर-29 थाना क्षेत्र में दो साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पड़ोसी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 31 जनवरी 2024 को बिहार की रहने वाली महिला ने थाना सेक्टर-29 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला का कहना था कि वह सेक्टर-29 क्षेत्र की एक कॉलोनी में किराये पर रहती हैं। उनकी तीन बेटियां है। पड़ोस के कमरे में यूपी के बिजनौर जिले का युवक भी रहता है। 31 जनवरी 2024 वह और उनके पति फैक्टरी में काम करने के लिए चले गए। दोपहर को पड़ोसी युवक ने उसकी 14 साल की बेटी को अपने कमरे मे बुलाया और उसके साथ गलत काम किया।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया। जहां से उसके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। उप जिला न्यायवादी अनुप्रिया ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से 18 गवाह पेश किया गए। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि 31 जनवरी 2024 को बिहार की रहने वाली महिला ने थाना सेक्टर-29 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला का कहना था कि वह सेक्टर-29 क्षेत्र की एक कॉलोनी में किराये पर रहती हैं। उनकी तीन बेटियां है। पड़ोस के कमरे में यूपी के बिजनौर जिले का युवक भी रहता है। 31 जनवरी 2024 वह और उनके पति फैक्टरी में काम करने के लिए चले गए। दोपहर को पड़ोसी युवक ने उसकी 14 साल की बेटी को अपने कमरे मे बुलाया और उसके साथ गलत काम किया।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया। जहां से उसके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। उप जिला न्यायवादी अनुप्रिया ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से 18 गवाह पेश किया गए। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।