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Panipat News: नशा तस्करी के दोषी ढाबा संचालक को 20 और साथी तस्कर को 10 साल की सजा
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पानीपत। डोडा पोस्त की तस्करी के आरोपी जीटी करहंस स्थित पंजाब हिमाचल ढाबा संचालक समेत दो आरोपियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने ढाबा मालिक संजीव को 20 साल की कैद और दो लाख रुपये के जुर्माने व दूसरे आरोपी प्रवीण को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं राजस्थान के चित्तौडगढ़ निवासी आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 28 फरवरी 2019 को एनडीपीएस स्टॉफ टीम में तैनात एएसआई जोगिंद्र ने समालखा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि जीटी रोड पर करहंस के पास पंजाब हिमाचल ढाबा का मालिक संजीव उर्फ बिट्टू निवासी गढ़ी कला गन्नौर डोडा पोस्त बेचने का काम करता है। सूचना पर टीम ने ढाबे पर दबिश दी। ढाबे के पास एक खाली जगह में पराली के नीचे से दो कट्टे बरामद किए। जिसमें से 15-15 किग्रा डोडा पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया। जिसे अदालत में पेश कर चार मार्च तक की रिमांड पर लिया गया। आरोपी के कब्जे से कुल 70 किग्रा डोडा पोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में एक अन्य आरोपी प्रवीण निवासी पट्टी कल्याणा का भी नाम सामने आया। 18 मार्च को पुलिस टीम ने प्रवीण को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण के कब्जे से 27 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी राजस्थान से डोडा पोस्त लेकर आ रहे थे। जिसमें एक अन्य आरोपी रामेश्वर निवासी चित्तौड़गढ़ राजस्थान का नाम सामने आया। पुलिस ने रामेश्वर को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उप जिला न्यायवादी कुलदीप सिंह ढुल ने बताया कि मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान संजीव उर्फ बिट्टू और प्रवीण को डोडा पोस्त की तस्करी करने का दोषी माना गया। अदालत ने संजीव को 20 साल की कैद और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। वहीं प्रवीण को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उधर, तीसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि 28 फरवरी 2019 को एनडीपीएस स्टॉफ टीम में तैनात एएसआई जोगिंद्र ने समालखा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि जीटी रोड पर करहंस के पास पंजाब हिमाचल ढाबा का मालिक संजीव उर्फ बिट्टू निवासी गढ़ी कला गन्नौर डोडा पोस्त बेचने का काम करता है। सूचना पर टीम ने ढाबे पर दबिश दी। ढाबे के पास एक खाली जगह में पराली के नीचे से दो कट्टे बरामद किए। जिसमें से 15-15 किग्रा डोडा पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया। जिसे अदालत में पेश कर चार मार्च तक की रिमांड पर लिया गया। आरोपी के कब्जे से कुल 70 किग्रा डोडा पोस्त बरामद हुआ। पूछताछ में एक अन्य आरोपी प्रवीण निवासी पट्टी कल्याणा का भी नाम सामने आया। 18 मार्च को पुलिस टीम ने प्रवीण को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण के कब्जे से 27 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी राजस्थान से डोडा पोस्त लेकर आ रहे थे। जिसमें एक अन्य आरोपी रामेश्वर निवासी चित्तौड़गढ़ राजस्थान का नाम सामने आया। पुलिस ने रामेश्वर को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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उप जिला न्यायवादी कुलदीप सिंह ढुल ने बताया कि मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान संजीव उर्फ बिट्टू और प्रवीण को डोडा पोस्त की तस्करी करने का दोषी माना गया। अदालत ने संजीव को 20 साल की कैद और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। वहीं प्रवीण को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उधर, तीसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।