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Panipat News: आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों पर एचएसवीपी ने जारी किया नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Mon, 30 Mar 2026 03:19 AM IST
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पानीपत। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर-11-12 में आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों पर शिकंजा कस दिया है। प्राधिकरण ने प्लॉट नंबर-2 में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों के कारण अंतिम नोटिस जारी किया। 24 घंटे में व्यवसायिक गतिविधियां बंद नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
एस्टेट ऑफिसर एचएसवीपी द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई भी अनुमोदन प्रस्तुत करें, या अंतिम नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 24 घंटे के भीतर व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दें। इसके बावजूद भी गतिविधियां बंद न करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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एस्टेट ऑफिसर एचएसवीपी द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई भी अनुमोदन प्रस्तुत करें, या अंतिम नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 24 घंटे के भीतर व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दें। इसके बावजूद भी गतिविधियां बंद न करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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