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Panipat News: 70 माइल स्टोन ढाबा पर आयकर विभाग का सर्वे
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समालखा। जीटी रोड स्थित पट्टीकल्याणा के प्रसिद्ध 70 माइल स्टोन ढाबा पर रविवार को आयकर विभाग की टीम ने सर्च अभियान चलाया। दोपहर करीब एक बजे आयकर विभाग की टीम पुलिस बल के साथ पंजाब और हरियाणा नंबर की चार प्राइवेट टैक्सियों में होटल परिसर पहुंची। देर शाम तक टीम द्वारा जांच जारी रही।
रविवार को दोपहर को आयकर विभाग की टीम ढाबा पर पहुंची। टीम ने एक साथ कार्रवाई करते हुए ढाबा के सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। इसके साथ ही कंप्यूटर और लैपटॉप भी की जांच की। टीम ने ढाबा में काम कर रहे कर्मचारियों से भी पूछताछ की। देर शाम तक टीम की कार्रवाई जारी रही। टीम ने होटल से जुड़े दस्तावेजों और लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की।
उधर, इससे पहले भी ढाबा के खिलाफ अलग-अलग विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी होटल के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। तीन मार्च को बोर्ड ने जल (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उल्लंघन के आरोप में ढाबे को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए थे।
बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिसंबर 2025 में किए गए निरीक्षण में पाया गया था कि ढाबा के पास संचालन के लिए आवश्यक सहमति प्रमाण पत्र नहीं था। साथ ही गंदे पानी को बिना उपचार के सरकारी जमीन पर बहाया जा रहा था और परिसर में सेप्टिक टैंक की भी व्यवस्था नहीं थी।
इसके अलावा ठोस कचरा भी खुले में फेंका जा रहा था। प्रदूषण बोर्ड ने पहले ढाबा प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर धारा 33-ए के तहत संस्थान को बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। संवाद
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रविवार को दोपहर को आयकर विभाग की टीम ढाबा पर पहुंची। टीम ने एक साथ कार्रवाई करते हुए ढाबा के सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। इसके साथ ही कंप्यूटर और लैपटॉप भी की जांच की। टीम ने ढाबा में काम कर रहे कर्मचारियों से भी पूछताछ की। देर शाम तक टीम की कार्रवाई जारी रही। टीम ने होटल से जुड़े दस्तावेजों और लेन-देन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की।
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उधर, इससे पहले भी ढाबा के खिलाफ अलग-अलग विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी होटल के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। तीन मार्च को बोर्ड ने जल (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उल्लंघन के आरोप में ढाबे को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए थे।
बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिसंबर 2025 में किए गए निरीक्षण में पाया गया था कि ढाबा के पास संचालन के लिए आवश्यक सहमति प्रमाण पत्र नहीं था। साथ ही गंदे पानी को बिना उपचार के सरकारी जमीन पर बहाया जा रहा था और परिसर में सेप्टिक टैंक की भी व्यवस्था नहीं थी।
इसके अलावा ठोस कचरा भी खुले में फेंका जा रहा था। प्रदूषण बोर्ड ने पहले ढाबा प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर धारा 33-ए के तहत संस्थान को बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे। संवाद