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Rewari News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 3 साल में सुनाया फैसला

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2026 11:52 PM IST
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Convict Sentenced to 20 Years in Prison for Rape of a Minor; Verdict Delivered in Three Years
जिला न्यायालय रेवाड़ी। संवाद
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रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 3 साल के अंदर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी के जिला अमरोहा गांव सहेलिया औसामाफी उझारी निवासी अंकुश कुमार को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माना लगाया है।
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जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एसपी कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया था कि वह पहले परिवार के साथ रेवाड़ी में रहते थे। नवंबर 2022 को वह परिवार के साथ वापस फरीदाबाद आ गए।
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इसी वर्ष उनकी पत्नी के डांटने के कारण उनकी 17 वर्षीय बेटी घर छोड़ कर चली गई थी। 9 मई 2023 को राजस्थान पुलिस ने बताया कि उनकी बेटी राजस्थान में है। राजस्थान से वापस फरीदाबाद लाने के बाद नाबालिग की काउंसलिंग व मेडिकल जांच में पता लगा कि वह छह माह की गर्भवती है।
इसके बाद नाबालिग ने परिजनों को बताया कि वह रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित एक होटल में खाना लेने के लिए गई थी। वहीं पर उसकी मुलाकात होटल में काम करने वाले युवक अंकुश से हुई थी। अंकुश ने होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया था।
नाबालिग से दुष्कर्म व गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद 11 मई 2023 को थाना पल्ला फरीदाबाद में जीरो एफआईआर दर्ज करके मामला रेवाड़ी भेजा गया था। पुलिस ने अंकुश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के बाद थाना मॉडल टाउन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए और पीड़िता के बयान भी दर्ज कराए। सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।
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बिना किसी विलंब के एफआईआर दर्ज करें
पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सभी थाना प्रबंधक व चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर एफआईआर अंकित करें। साथ ही महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।
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