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Rewari News: युवक की गैर इरादतन हत्या के तीन दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 08 Apr 2026 12:01 AM IST
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Court Sentences Three Convicts for Involuntary Homicide of a Young Man
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रेवाड़ी। गांव लिसाना में एक युवक की गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने सजा सुनाई है। गांव लिसाना निवासी संजय उर्फ टिंडा को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही इस मामले में शामिल रोहित उर्फ लीला और जितेंद्र उर्फ राहुल को साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद व दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।
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दोनों दोषी युवक मामले की सुनवाई के समय जेल में रहते हुए अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। एसपी कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गांव लिसाना निवासी जयप्रकाश ने बताया था कि वह एक मेडिकल स्टोर संचालक हैं।
उन्हें 29 जुलाई 2022 की शाम करीब 7 बजे सूचना मिली थी कि भतीजे कर्मबीर उर्फ पृथ्वी की शुभराम वाली खंडहर हवेली में हत्या कर दी गई है। जयप्रकाश ने बताया कि जब वह विजय के साथ मौके पर पहुंचे तो कर्मबीर मृत अवस्था में पड़े थे और गले पर निशान थे।
उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव के ही संजय उर्फ टिंडा और उसके साथियों ने मिलकर कर्मबीर उर्फ पृथ्वी की गला दबाकर हत्या की है। पुलिस ने तीन आरोपी गांव लिसाना निवासी संजय उर्फ टिंडा, रोहित उर्फ लीला व जितेंद्र उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया था।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस की ओर से अदालत में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए गए थे।
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