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Rewari News: निजी बसों में भी अब फ्री यात्रा पास होगा मान्य, विद्यार्थियों को राहत
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छात्र जीशान
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रेवाड़ी। जिले में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई संस्थानों व बुनियादी केंद्रों पर शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार ने विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत नया आदेश जारी करते हुए कहा कि अब छात्रों को निजी बसों में भी फ्री यात्रा पास का लाभ मिलेगा।
परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में निजी बस संचालकों को पत्राचार के माध्यम से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले यह सुविधा केवल सरकारी बसों तक सीमित थी लेकिन अब इसे विस्तार देते हुए निजी बसों में भी मान्य कर दिया गया है।
इससे जिले के हजारों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा योजना के दायरे में बुजुर्गों और कैंसर पीड़ित मरीजों को भी शामिल किया गया है जिन्हें बसों में पास के माध्यम से यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई निजी बस संचालक वैध पास होने के बावजूद किसी यात्री या छात्र को बस में चढ़ने से रोकता है तो उसके खिलाफ शिकायत संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय या परिवहन विभाग की हेल्पलाइन पर की जा सकती है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। विभाग का मानना है कि इस कदम से विद्यार्थियों और जरूरतमंद यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और परिवहन व्यवस्था अधिक सुलभ बनेगी।
विद्यार्थी एक दिन में एक बार प्रयोग कर सकते हैं पास
इस योजना का उद्देश्य दूर-दराज के विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। विद्यार्थियों को पास जारी किया जाता है जिसके माध्यम से वे दिन में एक बार आने-जाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि छात्र एक दिन में केवल एक बार ही पास का उपयोग कर सकेंगे।
निजी बसों में सुविधा मिलने से यात्रा हुई आसान
छात्र जीशान ने बताया कि वह कक्षा नौवीं में अध्ययनरत हैं पहले विद्यालय आने-जाने के लिए सरकारी रोडवेज बसों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब निजी बसों में भी इस सुविधा के लागू होने से उन्हें काफी राहत मिली है।
घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने के दौरान अब उन्हें बसों का लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। उपलब्ध किसी भी बस से वे आसानी से सफर करेंगे।
वर्जन
विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पहले भी फ्री पास की सुविधा दी जाती रही है लेकिन कुछ निजी बस संचालकों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा था। अब सरकार ने इस मामले पर फिर से संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई निजी बस संचालक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- निरंजन शर्मा, जीएम रोडवेज, रेवाड़ी
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परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में निजी बस संचालकों को पत्राचार के माध्यम से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले यह सुविधा केवल सरकारी बसों तक सीमित थी लेकिन अब इसे विस्तार देते हुए निजी बसों में भी मान्य कर दिया गया है।
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इससे जिले के हजारों विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा योजना के दायरे में बुजुर्गों और कैंसर पीड़ित मरीजों को भी शामिल किया गया है जिन्हें बसों में पास के माध्यम से यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई निजी बस संचालक वैध पास होने के बावजूद किसी यात्री या छात्र को बस में चढ़ने से रोकता है तो उसके खिलाफ शिकायत संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय या परिवहन विभाग की हेल्पलाइन पर की जा सकती है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। विभाग का मानना है कि इस कदम से विद्यार्थियों और जरूरतमंद यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और परिवहन व्यवस्था अधिक सुलभ बनेगी।
विद्यार्थी एक दिन में एक बार प्रयोग कर सकते हैं पास
इस योजना का उद्देश्य दूर-दराज के विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। विद्यार्थियों को पास जारी किया जाता है जिसके माध्यम से वे दिन में एक बार आने-जाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि छात्र एक दिन में केवल एक बार ही पास का उपयोग कर सकेंगे।
निजी बसों में सुविधा मिलने से यात्रा हुई आसान
छात्र जीशान ने बताया कि वह कक्षा नौवीं में अध्ययनरत हैं पहले विद्यालय आने-जाने के लिए सरकारी रोडवेज बसों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब निजी बसों में भी इस सुविधा के लागू होने से उन्हें काफी राहत मिली है।
घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने के दौरान अब उन्हें बसों का लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। उपलब्ध किसी भी बस से वे आसानी से सफर करेंगे।
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विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पहले भी फ्री पास की सुविधा दी जाती रही है लेकिन कुछ निजी बस संचालकों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा था। अब सरकार ने इस मामले पर फिर से संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई निजी बस संचालक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- निरंजन शर्मा, जीएम रोडवेज, रेवाड़ी

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