रेवाड़ी। बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा व प्रमोद कुमार ने बुधवार को बाल भवन में बावल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में जागरूक किया।
कार्यक्रम में बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने प्रतिभागियों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलवाते हुए बाल विवाह और घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों, उसके दुष्परिणामों और रोकथाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जागरूक करते हुए बताया कि कानून के मुताबिक लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है।
इससे कम उम्र में विवाह कराना दंडनीय अपराध है जिसमें 2 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। यदि बाल विवाह की जानकारी मिलती है तो उसे 112, 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), नजदीकी पुलिस थाने या आंगनबाड़ी वर्कर को तुरंत सूचित किया जा सकता है।