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Rewari News: साल्हावास सरपंच के खिलाफ उपमंडल मजिस्ट्रेट ने पंचायत रिकॉर्ड कब्जे में लेने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 10 Jun 2026 04:09 AM IST
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धारूहेड़ा। ग्राम पंचायत साल्हावास में विकास कार्यों और पंचायत निधियों के उपयोग में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर न्यायालय उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने सख्त कदम उठाते हुए सरपंच दीक्षा के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया है।
आदेश के अनुसार थाना प्रबंधक कसौला को अधिकृत किया गया है कि वे पुलिस बल के साथ सरपंच के घर की तलाशी लेकर पंचायत से संबंधित समस्त रिकॉर्ड अपने कब्जे में लें और उसे खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी धारूहेड़ा को सौंपें। आदेश जारी होते ही सरपंच रिकॉर्ड लेकर बीडीपीओ के समक्ष पेश गईं साथ ही बताया कि जल्द रिकॉर्ड सौंप देंगी।
सीएम विंडो पर थी शिकायत
गांव साल्हावास निवासी साधुराम ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत में बिना कोरम और पंचायत सदस्यों की सहमति के विकास कार्यों तथा भुगतानों में भारी अनियमितताएं की गई हैं। शिकायत में दिसंबर 2022 से मार्च 2026 तक की विभिन्न योजनाओं और वित्तीय लेन-देन की जांच की मांग की गई थी।
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बीडीपीओ कार्यालय द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए पत्राचार किए जाने के बावजूद संबंधित पंचायत की ओर से रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। उपमंडल मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड प्रस्तुत न किए जाने से यह प्रतीत होता है कि जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है।
इसी आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(4) के तहत सर्च वारंट जारी किया गया। आदेश में पुलिस को रिकॉर्ड बरामद कर संबंधित विभाग को सौंपने तथा की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सरपंच के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। इसकी जांच की गई है। सरपंच हमारे कार्यालय में आई थीं। उन्होंने रिकॉर्ड जल्द सौंपने को कहा है।
- सुरजीत, बीडीपीओ धारूहेड़ा।
आदेश के अनुसार थाना प्रबंधक कसौला को अधिकृत किया गया है कि वे पुलिस बल के साथ सरपंच के घर की तलाशी लेकर पंचायत से संबंधित समस्त रिकॉर्ड अपने कब्जे में लें और उसे खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी धारूहेड़ा को सौंपें। आदेश जारी होते ही सरपंच रिकॉर्ड लेकर बीडीपीओ के समक्ष पेश गईं साथ ही बताया कि जल्द रिकॉर्ड सौंप देंगी।
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सीएम विंडो पर थी शिकायत
गांव साल्हावास निवासी साधुराम ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत में बिना कोरम और पंचायत सदस्यों की सहमति के विकास कार्यों तथा भुगतानों में भारी अनियमितताएं की गई हैं। शिकायत में दिसंबर 2022 से मार्च 2026 तक की विभिन्न योजनाओं और वित्तीय लेन-देन की जांच की मांग की गई थी।
बीडीपीओ कार्यालय द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए पत्राचार किए जाने के बावजूद संबंधित पंचायत की ओर से रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। उपमंडल मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड प्रस्तुत न किए जाने से यह प्रतीत होता है कि जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है।
इसी आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(4) के तहत सर्च वारंट जारी किया गया। आदेश में पुलिस को रिकॉर्ड बरामद कर संबंधित विभाग को सौंपने तथा की गई कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सरपंच के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। इसकी जांच की गई है। सरपंच हमारे कार्यालय में आई थीं। उन्होंने रिकॉर्ड जल्द सौंपने को कहा है।
- सुरजीत, बीडीपीओ धारूहेड़ा।