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Rewari News: रेलवे स्टेशन पर बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचते व बगैर प्लेटफार्म टिकट मिलने पर लगाया कोर्ट ने जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 07 Dec 2025 12:47 AM IST
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The court imposed a fine on those selling food items without a license at the railway station and on those found without a platform ticket.
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रेवाड़ी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोगिंद्री की अदालत ने रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने और प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट मौजूद रहने के आरोप में गुलाबी बाग निवासी कृष्ण कुमार को दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 137 और 144 के तहत दंडित किया।
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दंड के रूप में कृष्ण को 500 जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया, जो धारा 137 के तहत लगा। साथ ही एक हजार का जुर्माना धारा 144 के तहत लगाया गया। कृष्ण ने जुर्माना अदा कर दिया जिससे उसे तत्काल रिहा कर दिया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामला स्पष्ट और सीधा था और कृष्ण कुमार ने स्वयं अपनी गलती स्वीकार की।
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यह मामला 4 मार्च 2025 का है, जब कृष्ण कुमार प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खाने की वस्तुएं बेचते हुए और रेलवे टिकट के बिना पाया गया था। रेलवे पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत में आरोपी पर रेलवे एक्ट की धारा 144 और 137 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने सभी आरोप स्वीकार कर लिए और किसी प्रकार का मुकदमा न चलाने की मांग की।
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